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दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी: रविश कुमार की अडानी मानहानि वीडियो हटाने के सरकारी आदेश के खिलाफ याचिका

Shivam Y.

रवीश कुमार बनाम भारत संघ - दिल्ली उच्च न्यायालय रवीश कुमार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अडानी के मानहानि वाले वीडियो को हटाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ी प्रमुख चिंताएं पैदा हुई हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी: रविश कुमार की अडानी मानहानि वीडियो हटाने के सरकारी आदेश के खिलाफ याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार, 22 सितंबर को पत्रकार रविश कुमार की उस याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनसे उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद कुछ वीडियो हटाने को कहा गया था। इन वीडियोज़ में अडानी समूह के खिलाफ कथित मानहानि संबंधी टिप्पणियां थीं, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर बहस छेड़ दी है।

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पृष्ठभूमि

यह मामला इस महीने की शुरुआत में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) द्वारा रोहिणी अदालत में दाखिल एक सिविल मानहानि मुकदमे से शुरू हुआ। 6 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने कुछ पत्रकारों और अज्ञात व्यक्तियों को कंपनी के खिलाफ "मानहानिकारक" सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया। इसके तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने 16 सितंबर को एक आदेश जारी कर कुमार और अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स को ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करने और वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

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करीब 1.4 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स वाले कुमार का कहना है कि यह आदेश सीधा-सीधा सेंसरशिप है। अपनी याचिका में, जो अधिवक्ता शांतनु डेहरगांवकर के माध्यम से दायर की गई है, उन्होंने तर्क दिया कि यह आदेश,

"प्रेस की स्वतंत्रता की जड़ पर चोट करता है, जिसे संविधान लोकतंत्र के लिए अनिवार्य मानता है।"

रोहिणी अदालत ने पहले माना था कि AEL ने प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया है और कहा कि इन वीडियोज़ के और प्रसार से 'कंपनी की साख और निवेशकों का भरोसा अपूरणीय क्षति झेल सकता है।' इसी आधार पर कंपनी को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स से सामग्री हटवाने की अनुमति दी गई।

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हालांकि, अपीलीय अदालत ने बाद में इस व्यापक रोक को आंशिक रूप से वापस ले लिया। 18 सितंबर को उसने चार पत्रकारों पर लगी रोक हटा दी और कहा कि blanket (संपूर्ण) पूर्व-प्रकाशन रोक कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। फिर भी, अज्ञात "जॉन डो" प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी है, जिससे रिपोर्टिंग पर व्यापक असर बरकरार है।

अब कुमार ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है और सरकार के इस आदेश को असंवैधानिक और अति-वैधानिक करार देने की प्रार्थना की है। उनकी याचिका कहती है कि कार्यपालिका के पास इस तरह निजी अदालत के अंतरिम आदेश को लागू कराने का अधिकार नहीं है।

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"एक सिविल विवाद में सरकार को प्रवर्तक बनाकर, उसने लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डाल दिया है," याचिका में कहा गया है।

यह मामला सोमवार को जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष सूचीबद्ध है। नतीजा तय करेगा कि कुमार की सामग्री ऑनलाइन बनी रहती है या सरकारी आदेश के तहत हटा दी जाती है।

केस का शीर्षक: रवीश कुमार बनाम भारत संघ

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