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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर पर यूपी सरकार के अधिकार पर सवाल उठाए, राज्य से जवाब मांगा

Shivam Y.

अलीगढ़ हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है, जब एक अमिकस क्यूरी ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश को चुनौती दी, इसे एक निजी मंदिर का अवैध अधिग्रहण बताया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर पर यूपी सरकार के अधिकार पर सवाल उठाए, राज्य से जवाब मांगा

अलीगढ़ हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जब कोर्ट द्वारा नियुक्त कानूनी सलाहकार (अमिकस क्यूरी) ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पर राज्य के नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

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उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 के तहत प्रस्ताव है कि मंदिर का प्रबंधन और भक्तों की सुविधाएं एक नए ट्रस्ट 'श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास' को सौंपी जाएंगी। अध्यादेश के अनुसार, ट्रस्ट में 11 सदस्य होंगे, जिनमें से 7 सरकारी अधिकारी पदेन सदस्य (एक्स-ऑफिसियो) होंगे। सभी सदस्य, चाहे सरकारी हों या गैर-सरकारी, सनातन धर्म के अनुयायी होने चाहिए।

अमिकस क्यूरी ने अध्यादेश को चुनौती दी

21 जुलाई, 2025 को अमिकस क्यूरी, अधिवक्ता संजय गोस्वामी ने न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के सामने तर्क दिया कि यूपी सरकार को इस अध्यादेश को जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बांके बिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है, जिसका प्रबंधन सदियों से स्वामी हरिदास जी के वंशजों और अनुयायियों द्वारा किया जाता रहा है।

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"सरकार पीछे के दरवाजे से मंदिर पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है," अमिकस क्यूरी ने कहा।

उन्होंने विशेष रूप से अध्यादेश के धारा 5 पर आपत्ति जताई, जो मंदिर ट्रस्टियों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। इस धारा के तहत नामित ट्रस्टी (संत, विद्वान और धार्मिक नेता) और पदेन ट्रस्टी (सरकारी अधिकारी) शामिल किए गए हैं।

अमिकस ने सवाल उठाया कि मथुरा के जिलाधिकारी, एसएसपी, नगर आयुक्त और यूपी धर्मार्थ विभाग के अधिकारियों को मंदिर ट्रस्ट में क्यों शामिल किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक निजी धार्मिक संस्थान में अवैध सरकारी हस्तक्षेप है।

"राज्य किसी हिंदू मंदिर को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता। संविधान सरकार को धार्मिक प्रथाओं पर नियंत्रण की अनुमति नहीं देता," उन्होंने कहा।

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उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि तमिलनाडु के कुछ मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं, लेकिन यह कानूनी या संवैधानिक रूप से वैध नहीं है।

मंदिर निधि पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

अमिकस ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि एक संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई 29 जुलाई, 2025 को होनी है। यह मामला बांके बिहारी मंदिर के आसपास एक कॉरिडोर विकसित करने के लिए यूपी सरकार द्वारा मंदिर निधि के उपयोग को चुनौती देता है।

इससे पहले, 15 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 262.50 करोड़ रुपये मंदिर निधि से भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन शर्त यह थी कि अधिग्रहित भूमि देवता के नाम पर पंजीकृत होगी। हालांकि, मंदिर के पुजारियों (सेवायतों) ने बाद में एक रिकॉल याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आदेश पारित होने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई।

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अमिकस क्यूरी के तर्कों पर विचार करने के बाद, अलीगढ़ हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई, 2025 को होगी।

मंदिर विवाद की पृष्ठभूमि

बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन पीढ़ियों से स्वामी हरिदास जी के वंशजों द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें लगभग 360 सेवायत शामिल हैं। हालांकि, पुजारियों के विभिन्न समुदायों के बीच आंतरिक विवादों के कारण कानूनी लड़ाई शुरू हो गई।

मार्च 2025 में, हाईकोर्ट ने मंदिर के प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने में मदद के लिए अधिवक्ता संजय गोस्वामी को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया। इसी बीच, यूपी सरकार ने अध्यादेश लागू किया, जिसे कई लोग मंदिर के प्रशासन पर कब्जा करने का प्रयास मानते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट में चल रहा कानूनी युद्ध

विवाद में यूपी सरकार की योजना भी शामिल है, जिसके तहत मंदिर के आसपास एक कॉरिडोर विकसित किया जाना है। जबकि अलीगढ़ हाईकोर्ट ने शुरू में नवंबर 2023 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन मंदिर निधि के उपयोग पर रोक लगा दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सरकार को निधि का उपयोग करने की अनुमति दे दी, जिससे और कानूनी चुनौतियां पैदा हो गईं।

दो भक्तों, देवेंद्र नाथ गोस्वामी और रसिक राज गोस्वामी, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें कॉरिडोर निर्माण पर रोक लगाने और एक विरासत समिति गठित करने की मांग की गई है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

अगली सुनवाई 30 जुलाई, 2025 को