इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर मृदुल माधोक द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में उन्हें बॉडी शेमिंग, मानहानि और फिटनेस इंफ्लुएंसर कोपल अग्रवाल के बारे में झूठे दावे करने का आरोपी बनाया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला फिटनेस इंफ्लुएंसर कोपल अग्रवाल द्वारा दायर एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मृदुल माधोक ने उनके चित्रों और पहचान का गलत और अपमानजनक तरीके से उपयोग किया। शिकायत के अनुसार, माधोक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने झूठा दावा किया कि कोपल उनकी ग्राहक थीं और उनके फैट बर्नर सप्लीमेंट के कारण उन्होंने वजन कम किया।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि माधोक ने उनकी पहले और बाद की तस्वीरों का उनकी अनुमति के बिना उपयोग किया, जिससे उनकी गोपनीयता और कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ। कोपल ने यह भी दावा किया कि माधोक की पोस्ट ने उन्हें बॉडी शेमिंग का शिकार बनाया और मानसिक तनाव दिया।
Read Also - चेक बाउंस मामलों में दोषी व्यक्तियों को अन्य अपराधियों के समान नहीं माना जाए: कर्नाटक हाईकोर्ट
मृदुल माधोक के खिलाफ दर्ज एफआईआर विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत की गई है, जिनमें धारा 318 (4) धोखाधड़ी, धारा 336 (3) जालसाजी, धारा 356 (2) मानहानि, धारा 79 बीएनएस महिला की मर्यादा का अपमान, धारा 67 आईटी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम कॉपीराइट उल्लंघन शामिल हैं।
हाई कोर्ट ने एफआईआर की समीक्षा के बाद पाया कि माधोक के खिलाफ एक संज्ञेय अपराध बनता है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2020) 10 SCC 180] फैसले का हवाला दिया, जिसमें एफआईआर को रद्द करने और आपराधिक जांच में हस्तक्षेप करने के सिद्धांत तय किए गए हैं।
“एफआईआर के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक संज्ञेय अपराध बनता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते।” – इलाहाबाद हाई कोर्ट
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं, तो मृदुल माधोक जांच अधिकारी के पास जाकर समझौते का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद, जांच अधिकारी उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
Read Also - दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA को MP इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर जवाब मांगा
मृदुल माधोक ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि कोपल अग्रवाल समझौते के लिए तैयार हैं। लेकिन, कोर्ट ने इस दलील को इस स्तर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्हें कोर्ट के बाहर समझौता करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
कोर्ट का अंतिम आदेश: “यदि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता को समझाने में सफल होते हैं और उनके साथ समझौते पर पहुंचते हैं, तो वह जांच अधिकारी के समक्ष समझौते के साथ उपस्थित हो सकते हैं, और अधिकारी इस पर उचित निर्णय ले सकते हैं।”
इस टिप्पणी के साथ, हाई कोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।
यह मामला डिजिटल मानहानि, सोशल मीडिया पर पहचान के दुरुपयोग और भारत में साइबर कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं को उजागर करता है। सोशल मीडिया पर इंफ्लुएंसर की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, इस तरह के मामले यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिसाल कायम करते हैं कि बिना अनुमति किसी की छवि या जानकारी का दुरुपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
यह मुद्दा डेटा गोपनीयता, साइबर उत्पीड़न और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की जिम्मेदारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आईटी अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने और व्यक्तियों को उनके डिजिटल पहचान के दुरुपयोग से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला सोशल मीडिया गतिविधियों पर बढ़ती कानूनी निगरानी को दर्शाता है और डिजिटल नैतिकता के महत्व को दोहराता है। जहां माधोक के पास मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने का विकल्प है, यह मामला उन सभी डिजिटल क्रिएटर्स और इंफ्लुएंसर्स के लिए एक चेतावनी है जो बिना अनुमति किसी सामग्री का उपयोग करते हैं।
मुकदमे का नाम: मृदुल माधोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गृह सचिव, लखनऊ और अन्य