इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज निषेध अधिनियम और उत्तर प्रदेश धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में तीन आरोपियों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि विवाह समारोहों में दिए गए उपहार सामान्यतः दहेज की श्रेणी में नहीं आते।
न्यायालय ने इस आपराधिक कार्यवाही को संभवतः बाद की योजना करार देते हुए गहन जांच की आवश्यकता जताई। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामला एक हिंदू महिला और उसके मुस्लिम प्रेमी फ़राज़ अतहर से जुड़ा है। दोनों विवाह करने की इच्छा रखते थे और उन्होंने 6 दिसंबर 2024 को दिल्ली विवाह पंजीयक के समक्ष शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें महिला ने स्पष्ट रूप से हिंदू रहते हुए विवाह की इच्छा जताई थी।
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हालांकि, कुछ ही दिन बाद 12 दिसंबर को महिला ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें फ़राज़ और उसके परिवार के सदस्यों—भाई (आवेदक संख्या 1), बहन (आवेदक संख्या 2) और मां (आवेदक संख्या 3)—पर दहेज की मांग और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया।
आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ विवाह से पहले एक समारोह में शामिल होने तक सीमित थी। उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई विशेष या प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाया गया है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दहेज और धर्म परिवर्तन के आरोप सिर्फ फ़राज़ के खिलाफ हैं, न कि उनके खिलाफ। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि जब मृतका से संपर्क नहीं हो पाया, तो फ़राज़ ने दिल्ली पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। साथ ही मृतका के पिता द्वारा आत्महत्या के कारणों की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम की मांग का भी उल्लेख किया गया।
आवेदकों ने यह स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार भी उनके द्वारा कोई दहेज नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि महिला ने संभवतः अपनी मां और बहन द्वारा विवाह से पीछे हटने के लिए मजबूर किए जाने के कारण आत्महत्या की।
दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने मृतका की मां और बहन के बयानों का हवाला देते हुए आवेदकों के खिलाफ धर्मांतरण और दहेज के आरोपों का विरोध किया। ये बयान मृतका की मृत्यु के 17 दिन बाद, 28 दिसंबर 2024 को दर्ज किए गए थे।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि दहेज भुगतान का कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्ष ने यह जरूर कहा कि रोका समारोह के दौरान जो धनराशि दी गई थी, वह दहेज थी, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका।
"शादी में दिए गए उपहार सामान्यतः दहेज नहीं माने जाते हैं," कोर्ट ने टिप्पणी की और आरोपों की समयसीमा पर सवाल उठाया।
"मृतका की बहन और मां के बयान 28.12.2024 को दर्ज किए गए, जबकि मृतका की मृत्यु 11.12.2024 को हुई थी। यह नहीं बताया गया कि ये आरोप मृतका के पिता, जो शिकायतकर्ता हैं, को पहले क्यों नहीं बताए गए और पुलिस को पहली बार 28.12.2024 को ही क्यों दिए गए," पीठ ने कहा।
इन तथ्यों को देखते हुए, अदालत ने माना कि मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता है। अदालत ने अगली सुनवाई तक तीनों आवेदकों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि मुख्य आरोपी फ़राज़ के खिलाफ कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है।