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CJI बीआर गवई ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को ‘वर्मा’ कहने पर वकील को फटकार लगाई

Vivek G.

CJI बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपारा को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को ‘वर्मा’ कहने पर फटकार लगाई।

CJI बीआर गवई ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को ‘वर्मा’ कहने पर वकील को फटकार लगाई

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपारा को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को केवल "वर्मा" कहने पर कड़ी आपत्ति जताई।

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यह आपत्ति उस समय सामने आई जब नेदुमपारा ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर अपनी याचिका के तत्काल उल्लेख की मांग की। वर्मा उस समय विवादों में हैं जब उनके आधिकारिक निवास पर नकदी मिलने की खबरें सामने आईं।

CJI गवई ने स्पष्ट रूप से अधिवक्ता को याद दिलाया कि न्यायमूर्ति वर्मा अभी भी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं और उन्हें उचित सम्मान के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।

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“क्या वह आपके मित्र हैं? वह अभी भी न्यायमूर्ति वर्मा हैं। आप उन्हें कैसे संबोधित कर रहे हैं? कुछ शिष्टाचार रखें। आप एक विद्वान न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। वह अभी भी न्यायालय के न्यायाधीश हैं,” – CJI बीआर गवई ने कहा।

इसके जवाब में नेदुमपारा ने कहा,

“मुझे नहीं लगता कि उनकी महानता अब बनी रह गई है। मामला सूचीबद्ध होना ही चाहिए।”

CJI गवई ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,

“न्यायालय को निर्देश मत दीजिए।”

यह संवाद उस समय हुआ जब नेदुमपारा तीसरी बार इस मामले को लेकर रिट याचिका का उल्लेख कर रहे थे। उनकी पहली याचिका मार्च में दाखिल की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उसी महीने खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि इन-हाउस जांच प्रक्रिया पहले से चल रही है।

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इसके बाद नेदुमपारा ने दूसरी याचिका दायर की जब तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने इन-हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी थी। मई में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि पहले केंद्र सरकार के समक्ष FIR के लिए आवेदन करें।

हालिया सुनवाई में नेदुमपारा ने एक बार फिर FIR की मांग की और कहा,

“अब वर्मा खुद ऐसा चाहते हैं। FIR होनी ही चाहिए, जांच होनी चाहिए।”

हालांकि, उनके इस तर्क और विशेष रूप से एक मौजूदा न्यायाधीश को अनौपचारिक ढंग से संबोधित करने के तरीके पर पीठ ने असहमति जताई।

CJI गवई ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की गरिमा को अदालत में हमेशा बनाए रखना चाहिए।

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