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व्याख्याता की बर्खास्तगी रद्द: उच्च न्यायालय ने सेवा बहाली और सेवानिवृत्ति लाभ दिए

Shivam Y.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमैया ट्रस्ट द्वारा बर्खास्त की गई प्राणी विज्ञान व्याख्याता की सेवा बहाल की। बर्खास्तगी को खारिज किया, सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश।

व्याख्याता की बर्खास्तगी रद्द: उच्च न्यायालय ने सेवा बहाली और सेवानिवृत्ति लाभ दिए

25 जुलाई 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने डॉ. प्रज्ञा गोपालराव गिराडकर के पक्ष में फैसला सुनाया, जो सोमैया ट्रस्ट द्वारा संचालित एक कॉलेज में पूर्व प्राणी विज्ञान व्याख्याता थीं। अदालत ने उनकी 2007 की बर्खास्तगी को रद्द किया और पूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों के साथ काल्पनिक सेवा बहाली का आदेश दिया।

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डॉ. गिराडकर ने 1992 में व्याख्याता के रूप में सेवा शुरू की थी और 1994 में स्थायी रूप से नियुक्त हुई थीं। समय के साथ, उन्होंने पदोन्नति में देरी, वित्तीय अधिकारों की अदायगी में विलंब और भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ कई बार कॉलेज प्रशासन से शिकायत की, विशेष रूप से 2002 में नए प्राचार्य के आने के बाद।

इन शिकायतों के बाद कॉलेज ने उनके खिलाफ "अनैतिक आचरण (moral turpitude)" का आरोप लगाते हुए दिसंबर 2007 में सेवा से बर्खास्त कर दिया, जिसे बाद में न्यायालय ने प्रतिशोधपूर्ण माना।

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2014 में, मुंबई विश्वविद्यालय एवं कॉलेज न्यायाधिकरण ने बर्खास्तगी को अवैध और असंगत ठहराया। न्यायाधिकरण ने कहा:

“7.12.2007 की बर्खास्तगी रद्द की जाती है और अपीलकर्ता की सेवा बहाल की जाती है। उसे वेतन में संशोधन के साथ निरंतरता मिलेगी, और उसे VRS योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति दी जाती है।”

हालांकि स्पष्ट आदेश के बावजूद, कॉलेज ने डॉ. गिराडकर को सेवा में बहाल नहीं किया, जिससे वे भविष्य की सेवा और सेवानिवृत्ति की योजना से वंचित रहीं।

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न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव ने कॉलेज द्वारा आदेश का पालन न करने पर टिप्पणी की:

“यदि याचिकाकर्ताओं ने उन्हें बहाल किया होता, तो वे सेवा में लौटकर VRS के तहत इस्तीफा दे सकती थीं। उन्हें ऐसा करने से रोका गया।”

अदालत ने “मोरल टरपीट्यूड” के आरोपों की आलोचना की, जिसे उसने वैध अधिकारों की मांग के रूप में देखा:

“वेतन या शोध सहायता में देरी के खिलाफ शिकायत करना आपराधिक या अनैतिक आचरण नहीं हो सकता।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि कॉलेज द्वारा अनुसंधान और पदोन्नति में सहयोग न देना एक शिक्षाविद् के करियर को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य था।

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चूंकि डॉ. गिराडकर मई 2022 में 63 वर्ष की उम्र पार कर चुकी थीं, अदालत ने निम्नलिखित आदेश दिए:

  • न्यायाधिकरण का बहाली आदेश बरकरार रखा गया।
  • कॉलेज को काल्पनिक रूप से उन्हें बहाल करने का आदेश दिया गया।
  • राज्य सरकार को पूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ और बकाया वेतन देने का निर्देश दिया गया, क्योंकि उनकी नियुक्ति शासकीय अनुदानित पद पर थी।

“प्रतिवादी नंबर 1 को अब और न्याय व्यवस्था की अवहेलना सहन नहीं करनी चाहिए,” न्यायालय ने कहा।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि सेवा में बहाली नहीं हुई, इसलिए VRS के लिए आवेदन की आवश्यकता निरर्थक और अव्यवहारिक है।

केस का शीर्षक: उपाध्यक्ष, सोमैया ट्रस्ट एवं अन्य बनाम डॉ. प्रज्ञा पुत्री गोपालराव गिरडकर एवं अन्य।

मामला संख्या: Writ Petition No. 5424 of 2014