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दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 साल पुराने मुकदमे में देर से दायर संशोधन याचिका ठुकराई, देरी की कोशिश बताते हुए लागत लगाई

Shivam Y.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 साल पुराने मुकदमे में देर से दायर संशोधन याचिका ठुकराई, देरी की कोशिश बताते हुए लागत लगाई

मंगलवार दोपहर दिल्ली हाई कोर्ट की भीड़भाड़ वाली अदालत में जस्टिस गिरीश काथपालिया ने 30 साल पुराने संपत्ति विवाद में दायर एक अंतिम क्षण के संशोधन प्रयास पर कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया। जज का लहजा सख्त था, कभी-कभी थोड़ा खीझ भरा भी, जब उन्होंने कहा कि इतने देर से किए गए बदलाव “पहले से ही बूढ़े मुकदमे को और घसीटेगे” और समय पर न्याय के सिद्धांत को कमजोर करेंगे। सुनवाई ज्यादा देर नहीं चली और अदालत ने याचिका तुरंत खारिज कर दी, साथ ही लागत भी लगा दी।

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पृष्ठभूमि

यह विवाद तीन दशक पुराना है। याचिकाकर्ता भूप सिंह गोला ने MCD और DDA को अपनी संपत्ति के हिस्सों को तोड़ने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। वर्षों तक मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और आखिरकार अंतिम बहस के उत्तर (rebuttal arguments) के चरण तक पहुंच गया - यानी फैसला आने से ठीक पहले वाला अंतिम पड़ाव।

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लेकिन इस वर्ष अक्टूबर में, याचिकाकर्ता ने अचानक संशोधन की कोशिश की, जिसमें वादपत्र (plaint) के सात पैराग्राफ और प्रार्थना-पत्र में बदलाव कर “प्रतिवादी संख्या 2” (DDA) से जुड़े नए उल्लेख जोड़ने की मांग की गई। यह पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले जुलाई में एक संशोधन याचिका खारिज की जा चुकी थी, और उस आदेश को कभी चुनौती भी नहीं दी गई।

अदालत के अवलोकन

जस्टिस काथपालिया ने नई याचिका खारिज करते हुए शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा नहीं। “मुकदमा अपने अंतिम चरण में है। अंतिम बहसें हो चुकी हैं। इस अवस्था में ऑर्डर VI रूल 17 का प्रावधान साफ लागू होता है,” अदालत ने कहा, यह समझाते हुए कि इतने देर से संशोधन तभी हो सकता है जब पक्ष यह साबित करे कि ये तथ्य पहले उसके ज्ञान में नहीं थे और उचित सतर्कता के बावजूद सामने नहीं आ सके।

जज ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता शुरू से ही प्रतिवादी संख्या 2 की भूमिका से पूरी तरह अवगत था। उन्होंने टिप्पणी की, “ऐसी बात नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 को पहली बार रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है,” जिससे स्पष्ट हो गया कि यह किसी नए तथ्य की खोज का मामला नहीं है।

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जल्द ही एक और तीखी टिप्पणी आई। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि देरी इसलिए हुई क्योंकि पहले वकील ने ये बिंदु जोड़ने में चूक कर दी। जस्टिस काथपालिया इससे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा, “पूर्व वकील पर दोष डालने की यह प्रथा निंदनीय है,” और यह भी जोड़ा कि पुराने वकील को बिना सुने उसकी निंदा करना उचित नहीं।

अदालत इस बात से सबसे ज़्यादा चिंतित दिखी कि यदि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए तो मुकदमे को फिर से खोलना पड़ेगा। “इस अवस्था में संशोधन की अनुमति देना न्याय की सबसे बड़ी विडंबना होगी,” अदालत ने कहा, यह बताते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 को नए सिरे से जवाब दाखिल करना पड़ेगा और पूरा ट्रायल दोबारा शुरू हो जाएगा।

जज ने यह भी संकेत दिया कि याचिकाकर्ता शायद जानबूझकर मुकदमे को लंबा करना चाह रहा है। अदालत ने टिप्पणी की, “ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता किसी तरह कार्यवाही को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है।”

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निर्णय

ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई खामी न पाते हुए, जस्टिस काथपालिया ने याचिका को “पूरी तरह निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने न केवल निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा बल्कि याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में दो हफ्तों के भीतर जमा करना होगा। इसके अलावा पहले लगाई गई लागत भी बनी रहेगी। इसी के साथ यह मामला और इससे जुड़ी सभी लंबित याचनाएँ - निपटा दी गईं।

Case Title: Bhoop Singh Gola vs. MCD & DDA – Delhi High Court Rejects Late Amendment in 30-Year-Old Suit

Court: Delhi High Court

Judge: Justice Girish Kathpalia

Case Type: Petition under Article 227 challenging trial court order

Date of Decision: 18 November 2025

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