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बिहार SIR में मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आधार, वोटर ID और राशन कार्ड मान्य नहीं: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Vivek G.

ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मान्य दस्तावेज नहीं माना जा सकता।

बिहार SIR में मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आधार, वोटर ID और राशन कार्ड मान्य नहीं: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

एक अहम घटनाक्रम में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि बिहार में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान आधार, वोटर आईडी (EPIC) और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विश्वसनीय प्रमाण नहीं माना जा सकता है।

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21 जुलाई 2025 को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में, आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत एक नई शुरुआत (de novo) प्रकार की पुनरीक्षण प्रक्रिया है। चूंकि EPIC कार्ड पहले से मौजूद मतदाता सूचियों पर आधारित होते हैं, और वे स्वयं पुनरीक्षित की जा रही हैं, इसलिए वे वर्तमान प्रक्रिया के लिए वैध दस्तावेज नहीं माने जा सकते।

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“EPIC कार्ड मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। चूंकि मतदाता सूची स्वयं पुनरीक्षित हो रही है, EPIC कार्ड का प्रस्तुतिकरण पूरी प्रक्रिया को निरर्थक बना देगा,” हलफनामे में कहा गया।

“EPIC, जो कि पूर्ववर्ती मतदाता सूची का एक उप-उत्पाद है, नए सिरे से तैयारी के लिए आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया का स्थान नहीं ले सकता,” इसमें आगे कहा गया।

आधार को लेकर आयोग ने दोहराया कि यह नागरिकता प्रमाणित नहीं करता। 2016 के आधार अधिनियम की धारा 9 का हवाला देते हुए, आयोग ने कहा कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।

“हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि आधार अन्य दस्तावेजों के साथ पात्रता साबित करने में सहायक नहीं हो सकता। इसीलिए दस्तावेजों की सूची संकेतात्मक है, न कि अंतिम,” हलफनामे में जोड़ा गया।

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राशन कार्ड के बहिष्कार को लेकर आयोग ने 7 मार्च 2025 की केंद्र सरकार की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया, जिसमें 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए जाने की बात कही गई थी।

“यह प्रस्तुत किया जाता है कि फर्जी राशन कार्डों की व्यापक उपस्थिति को देखते हुए, इसे अनुच्छेद 326 के तहत पात्रता की जांच के लिए 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया गया है,” हलफनामे में उल्लेख किया गया।

इन दस्तावेजों को अस्वीकृत करने के बावजूद, आयोग ने स्पष्ट किया कि पहचान के सीमित उद्देश्य के लिए इन्हें नामांकन प्रक्रिया में अभी भी स्वीकार किया जा रहा है। दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) पर निर्भर करता है।

“दस्तावेज़ों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय ERO/AERO की संतुष्टि पर निर्भर करता है, RP अधिनियम, 1950 की धारा 22, नियम 21(A) और RER, 1960 के अन्य नियमों के अनुसार,” हलफनामे में स्पष्ट किया गया।

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ये प्रस्तुतियाँ 24 जून 2025 के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दी गई थीं, जिसके माध्यम से ECI ने बिहार में SIR प्रक्रिया शुरू की थी। यह मामला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग व संबंधित याचिकाएं [W.P.(C) No. 640/2025] शीर्षक से दर्ज है और इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को निर्धारित है।

इससे पहले, 17 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि नागरिकता का निर्धारण करना ECI का कार्य नहीं है बल्कि यह केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को बिहार SIR प्रक्रिया में विचार किया जाना चाहिए।

ECI की ओर से यह जवाब अधिवक्ताओं एकलव्य द्विवेदी, सिद्धांत कुमार, प्रतीक कुमार और कुमार उत्सव द्वारा तैयार किया गया।

केस का शीर्षक – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारतीय चुनाव आयोग और संबंधित मामले

केस संख्या – W.P.(C) संख्या 640/2025 और संबंधित मामले