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सरकार ने निजी संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण की अनुमति देते हुए 2025 के संशोधन नियम जारी किए

2 Feb 2025 4:02 PM - By Shivam Y.

सरकार ने निजी संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण की अनुमति देते हुए 2025 के संशोधन नियम जारी किए

सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। ये संशोधन, आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाएं प्रदान करना) अधिनियम, 2016 की धारा 53 के तहत लाए गए हैं, जो आधार प्रमाणीकरण के दायरे को सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं तक विस्तारित करते हैं।

संशोधित नियम सरकारी विभागों से लेकर निजी संगठनों को ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, पर्यटन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने का अधिकार देते हैं। इसका उद्देश्य सेवा वितरण को सुचारू बनाना, नौकरशाही की बाधाओं को कम करना और नागरिकों को लाभों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना है।

"जनहित में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आधार प्रमाणीकरण को सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए विस्तारित किया गया है।"

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नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

संशोधित ढांचे के तहत, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की इच्छुक किसी भी संस्था को केंद्र या राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को एक विस्तृत प्रस्ताव जमा करना होगा। प्रस्ताव में यह स्पष्ट करना होगा कि प्रमाणीकरण नियम 3 में निर्धारित उद्देश्यों—जैसे सुगम जीवन, सेवाओं तक बेहतर पहुंच और सार्वजनिक कल्याण—के अनुरूप कैसे है।

1. प्रस्ताव जमा करना : संस्थाओं को एक निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में अपनी आवश्यकताओं का विवरण देना होगा। प्रस्ताव में प्रमाणीकरण का उद्देश्य, लाभार्थियों का विवरण और यह कैसे "राज्य के हित" में है, यह स्पष्ट करना होगा।

2. यूआईडीएआई और मेइटी द्वारा जांच : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) प्रस्ताव की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आधार अधिनियम और इसके प्रावधानों के अनुरूप है। यूआईडीएआई की सिफारिश पर मेइटी अंतिम मंजूरी देगा।

3. अनुमोदन और अधिसूचना : मंजूरी मिलने के बाद, संबंधित मंत्रालय या विभाग संस्था को आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की अनुमति देते हुए अधिसूचित करेगा। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 77 और 166 के तहत जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करता है, जो सरकारों में कार्य आवंटन को नियंत्रित करते हैं।

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यह संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है?

2025 के नियम सेवा वितरण में अंतराल को दूर करते हुए निजी संस्थाओं को आधार-आधारित सत्यापन को एकीकृत करने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए:

  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्राहकों के पंजीकरण को सरल बना सकते हैं और धोखाधड़ी कम कर सकते हैं।
  • स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सब्सिडी वाले उपचार के लिए रोगियों की पहचान तेजी से कर सकते हैं।
  • पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र यात्रियों के अनुभव को तेज चेक-इन के माध्यम से बेहतर बना सकते हैं।

"संशोधनों से स्वास्थ्य, यात्रा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच सुगम होगी, जिससे उनके जीवन और आजीविका में सुधार होगा।"

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दुरुपयोग रोकने के लिए, संशोधन प्रस्तावों की सख्त जांच अनिवार्य करता है। संस्थाओं को यह साबित करना होगा कि आधार प्रमाणीकरण का उनका उपयोग आवश्यक, समानुपातिक और जनहित में है। साथ ही, नियम 4 में "स्पष्टीकरण" यह सुनिश्चित करता है कि केवल संवैधानिक नियमों के तहत अधिकृत मंत्रालय/विभाग ही अनुरोधों को संसाधित कर सकते हैं।

नागरिकों के लिए, यह संशोधन कम कागजी कार्यवाही के साथ सेवाओं तक तेजी से पहुंच का वादा करता है। चाहे सब्सिडी के लिए आवेदन करना हो, ट्रेन टिकट बुक करना हो या स्वास्थ्य सेवा लेनी हो—आधार प्रमाणीकरण देरी को कम करेगा और अनावश्यक सत्यापन चरणों को समाप्त करेगा।

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हालांकि इस कदम की दक्षता बढ़ाने के लिए सराहना की गई है, लेकिन गोपनीयता कार्यकर्ता सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं। आलोचकों का मानना है कि निजी संस्थाओं के लिए आधार के उपयोग का विस्तार डेटा उल्लंघन के जोखिम को बढ़ाता है। हालांकि, मेइटी जोर देकर कहता है कि सभी प्रमाणीकरण अनुरोध यूआईडीएआई के सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, जिसमें एन्क्रिप्शन और सहमति-आधारित पहुंच शामिल है।

2025 के संशोधन नियम भारत के डिजिटल शासन में एक नए युग की शुरुआत करते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटकर, सरकार का लक्ष्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जहां आधार समावेशी विकास के लिए एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करे।

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