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केरल उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में जमानत याचिका खारिज की, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर बल दिया

Shivam Y.

केरल उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में जमानत याचिका खारिज की, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर बल दिया

केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में जैनुल अबिदीन करुंबिल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जो एमएस सॉल्यूशंस नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10 और प्लस वन के परीक्षा प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में पांचवें आरोपी हैं। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बेचु कुरियन थॉमस ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हिरासत में पूछताछ को आवश्यक बताया।

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मामले की पृष्ठभूमि

कोझिकोड क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज किए गए इस मामले (क्राइम नंबर 2097/2024) में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316(2), 316(3), 316(5), 318(2), 318(4), 61(2)(a), 112(1)(2) और 283 के साथ धारा 3(5) तहत आरोप लगाए गए हैं। अभियोजन पक्ष का दावा है कि आरोपियों ने कक्षा 10 (अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान) और प्लस वन (गणित) की प्रथम और द्वितीय अवधि की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक परीक्षाओं से ठीक पहले लीक किया।

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याचिकाकर्ता जैनुल अबिदीन करुंबिल ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा कि वह स्कूल में केवल एक चपरासी हैं और उन्हें प्रश्न पत्रों तक कोई पहुंच नहीं है। उनके वकील ने तर्क दिया कि वह जांच में सहयोग करने और अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी जमानत शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं।

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि करुंबिल वास्तव में एक गणित शिक्षक हैं जो एमएस सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करते हैं। उन्होंने आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया, जिसमें आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध भी शामिल हैं, और लीक की पूरी जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता बताई।

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न्यायमूर्ति बेचु कुरियन थॉमस ने याचिकाकर्ता की भूमिका को लेकर विरोधाभासी दावों को नोट किया, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन पक्ष के तर्कों का समर्थन किया। अदालत ने कहा:

"चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, मेरी राय में उनकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।"

अदालत ने इस मामले के व्यापक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रश्न पत्रों का लीक होना शिक्षा प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है और ईमानदार छात्रों को नुकसान पहुंचाता है।

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अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने एक शर्त जोड़ी: यदि याचिकाकर्ता 18 जुलाई, 2025 को जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करता है और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उसी दिन संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद दायर की गई कोई भी जमानत याचिका कानूनी प्रावधानों के अनुसार विचार की जाएगी।

यह मामला मार्च 2025 के एक समान फैसले के बाद आया है, जब हाई कोर्ट ने एमएस सॉल्यूशंस के संस्थापक शुहैब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिस पर कक्षा 10 के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप था। अदालत ने तब कहा था:

"प्रश्न पत्रों का लीक होना उन छात्रों के साथ धोखा है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की थी और 'फिंगर क्रॉस' करके परीक्षा हॉल में आए थे। इसलिए, शिक्षा प्रणाली में परीक्षा की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए।"

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परीक्षा पत्रों के बार-बार लीक होने की घटनाएं सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता की सुरक्षा और सभी छात्रों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

मामले का नाम: जैनुल अबिदीन करुंबिल बनाम केरल राज्य और अन्य [बेल एप्ली. नंबर 7353/2025]

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट एस राजीव, वी विनय, एम एस अनीर, सरथ के पी, अनिलकुमार सी आर, के एस किरण कृष्णन, दीपा वी, आकाश चेरियन थॉमस

प्रतिवादी के वकील: पब्लिक प्रॉसीक्यूटर प्रशांत एम पी