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केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर दंपति की याचिका को मंज़ूरी दी, बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में 'पिता' और 'माता' की जगह केवल 'अभिभावक' के रूप में दर्ज करने का निर्देश

Shivam Y.

केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर दंपति की याचिका को मंजूरी दी, जिसमें उनके बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में 'पिता' और 'माता' की जगह केवल 'अभिभावक' के रूप में दर्ज करने की मांग की गई थी। आदेश न्यायमूर्ति ज़ियाद रहमान ए. ए. ने पारित किया। पूरी जानकारी पढ़ें।

केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर दंपति की याचिका को मंज़ूरी दी, बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में 'पिता' और 'माता' की जगह केवल 'अभिभावक' के रूप में दर्ज करने का निर्देश
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सोमवार, 2 जून को केरल हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर दंपति द्वारा दायर उस याचिका को मंजूरी दी, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऐसा नया जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की थी जिसमें उन्हें 'पिता' और 'माता' के बजाय केवल 'अभिभावक' के रूप में दिखाया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति ज़ियाद रहमान ए. ए. ने पारित किया।

“न्यायालय यह स्वीकार करता है कि व्यक्तियों को उनकी आत्म-पहचानी गई लैंगिक पहचान के अनुसार पहचाना जाना चाहिए,” अदालत ने याचिकाकर्ताओं की सरकारी दस्तावेजों में समावेशी भाषा की मांग को मान्यता देते हुए कहा।

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विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

याचिकाकर्ता ज़हाद (एक ट्रांसमैन) और ज़िया पवल (एक ट्रांसवुमन) ने फरवरी 2023 में अपने बच्चे का स्वागत किया था, जिससे वे भारत के पहले ट्रांसजेंडर माता-पिता बने। कोझीकोड निगम ने शुरू में केरल जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 की धारा 12 के तहत एक जन्म प्रमाणपत्र जारी किया था। उस प्रमाणपत्र में ज़िया पवल (ट्रांसजेंडर) को पिता और ज़हाद (ट्रांसजेंडर) को माता के रूप में दर्ज किया गया था।

इस जोड़े ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि यह रिकॉर्ड उनकी लैंगिक पहचान के लिए गलत और असंवेदनशील था। उन्होंने पहले निगम से अनुरोध किया था कि जन्म प्रमाणपत्र में 'पिता' और 'माता' के स्थान पर केवल 'अभिभावक' का उपयोग किया जाए, क्योंकि ज़हाद, जो जैविक मां हैं, स्वयं को पुरुष के रूप में पहचानते हैं और समाज में पुरुष के रूप में जीवन जीते हैं।

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“यह वर्गीकरण भ्रम पैदा करता है और हमारी पहचान को गलत दर्शाता है,” दंपति ने अदालत से कहा, यह बताते हुए कि कानूनी दस्तावेजों में उनकी वास्तविक लैंगिक पहचान दिखनी चाहिए।

यह याचिका अधिवक्ता मरियम ए. के., पद्म लक्ष्मी और इप्सिता ओजल के माध्यम से दायर की गई थी।

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हाईकोर्ट ने उनकी चिंता को स्वीकार करते हुए वह राहत प्रदान की और निगम को निर्देश दिया कि वह संशोधित जन्म प्रमाणपत्र जारी करे जिसमें उन्हें केवल 'अभिभावक' के रूप में दिखाया जाए।

“लैंगिक पहचान की कानूनी मान्यता को सभी आधिकारिक दस्तावेजों में सम्मान मिलना चाहिए,” अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा।

यह मामला ज़हाद व अन्य बनाम केरल राज्य व अन्य शीर्षक के तहत दायर किया गया था और इसका केस नंबर WP(C) 23763/2023 था।

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