केरल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि एक विवाहित महिला से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी शादी के समय ससुरालियों को सौंपे गए गहनों का सख्त कानूनी प्रमाण प्रस्तुत करे। भारतीय घरों में ऐसे लेन-देन के निजी और अनौपचारिक स्वभाव को समझते हुए, कोर्ट ने यथार्थवादी और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया।
यह निर्णय न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति एम.बी. स्नेहलता की पीठ द्वारा सुनाया गया, जिन्होंने X & Anr बनाम Y (मेट. अपील संख्या 773/2020) में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को गहनों की वापसी का निर्देश दिया गया था।
“अधिकांश भारतीय घरों में, दुल्हन द्वारा ससुरालियों को गहनों का सौंपना घर की चार दीवारों के भीतर पारिवारिक विश्वास के माहौल में होता है। एक नवविवाहिता महिला से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह गहनों को सौंपते समय रसीद या स्वतंत्र गवाह मांगे,” कोर्ट ने टिप्पणी की।
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याचिकाकर्ता के पति प्रदीप की शादी के कुछ ही समय बाद विदेश में आत्महत्या हो गई थी। उनके निधन के बाद, याचिकाकर्ता पर कथित रूप से matrimonial home छोड़ने का दबाव डाला गया। उन्होंने दावा किया कि उनके गहने—कुल 81 तोला—सुरक्षित रखने के बहाने ससुरालियों ने ले लिए लेकिन उन्हें वापस नहीं किया।
याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में शादी की तस्वीरें और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, तिरूर से शादी के एक दिन पहले खरीदे गए 53 तोले सोने की रसीदें प्रस्तुत कीं। हाईकोर्ट ने इन दस्तावेजों को स्वीकार करते हुए यह मान्यता दी कि महिलाएं अक्सर ऐसे अनौपचारिक सौंपे गए गहनों का सीधा सबूत देने में असमर्थ होती हैं।
“एक महिला जो परिवार का हिस्सा होती है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह भविष्य के किसी कानूनी विवाद की आशंका रखे और ऐसे घर में दस्तावेजी साक्ष्य तैयार करे जहाँ उससे चुप रहना, भरोसा करना और सामंजस्य बनाए रखना अपेक्षित होता है, विशेष रूप से विवाह के प्रारंभिक चरण में,” कोर्ट ने कहा।
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कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कड़ी आपराधिक सबूत की आवश्यकता, जैसा कि आपराधिक मामलों में होता है, घरेलू मामलों में अन्याय का कारण बन सकती है। इसके बजाय, अदालत ने संभावनाओं के संतुलन के सिद्धांत पर फैसला सुनाया, जो दीवानी मामलों के लिए अधिक उपयुक्त है।
प्रतिवादियों ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने अपने गहने अपने पास रखे थे और यह भी सवाल उठाया कि उनके परिवार के पास इतने गहने देने की आर्थिक क्षमता थी या नहीं। हालांकि, कोर्ट को इस दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। उन्होंने यह भी खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के पिता ने उनके गहने गिरवी रखे थे, यह कहते हुए कि प्रस्तुत दस्तावेज़ में दर्ज गहनों का याचिका में वर्णित गहनों से कोई मेल नहीं था।
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महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने स्वीकार किया कि देवर (प्रथम अपीलकर्ता) अलग घर में रहते थे और संभवतः उनके पास गहनों की देखरेख नहीं थी। इस कारण, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।
“सास के पास यह बताने के लिए कोई विश्वसनीय या स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता के 53 तोला गहनों का क्या हुआ,” कोर्ट ने टिप्पणी की।
अंततः, हाईकोर्ट ने सास (द्वितीय अपीलकर्ता) को 53 तोला सोना याचिकाकर्ता को वापस करने और मुकदमे की लागत चुकाने का आदेश दिया।
केस का शीर्षक: एक्स और अन्य बनाम वाई
केस नं: मैट. ए 773/2020
अपीलकर्ताओं के लिए वकील - पी वेणुगोपाल, टी जे मारिया गोरेट्टी, फ़रहा अज़ीज़
प्रतिवादियों के लिए वकील - टी कृष्णनुन्नी (सीनियर), मीना ए, विनोद रवींद्रनाथ, एम आर मिनी, अश्विन सत्यनाथ, के सी किरण, एम देवेश, अनीश एंटनी अनाथज़थ, तारिक अनवर