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राम जन्मभूमि परीक्षा प्रश्न पर कानून के छात्र की याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी

Shivam Y.

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कानून के छात्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अयोध्या राम जन्मभूमि मामले पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। कोर्ट ने शैक्षणिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

राम जन्मभूमि परीक्षा प्रश्न पर कानून के छात्र की याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कानून के छात्र द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में छात्र ने अपनी विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न पत्र के कुछ हिस्सों को चुनौती दी थी। छात्र का कहना था कि प्रश्नपत्र में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद पर दिए गए निर्णय का संदर्भ अपमानजनक था और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

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छात्र ने तर्क दिया कि प्रश्न में की गई टिप्पणियाँ इतनी भड़काऊ थीं कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने की श्रेणी में आती हैं।

हालांकि, न्यायमूर्ति अनुप कुमार ढंड की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया और शैक्षणिक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन किया। कोर्ट ने कहा:

"किसी निर्णय की निष्पक्ष आलोचना की अनुमति है।"

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न्यायमूर्ति ढंड ने कहा कि कोई भी छात्र, शिक्षक या विद्वान यदि किसी संवेदनशील विषय पर भी किसी कानूनी निर्णय पर अकादमिक या व्यक्तिगत राय देता है, तो उसे किसी धर्म पर हमला नहीं माना जा सकता।

"यदि कोई नागरिक किसी न्यायिक निर्णय पर निबंध या आलोचना लिखता है और उसमें उसकी व्यक्तिगत व्याख्या होती है, तो उसे सकारात्मक और रचनात्मक कानूनी चिंतन तथा आलोचनात्मक विश्लेषण के रूप में देखा जाना चाहिए, जब तक वह कोर्ट की अवमानना न हो।"

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित न हो कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रश्न शामिल किया गया है, तब तक धारा 295A IPC का आह्वान कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

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न्यायालय ने आगे कहा:

"शैक्षणिक स्वतंत्रता और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को केवल इस आधार पर नहीं रोका या समझौता नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति को विषयवस्तु से व्यक्तिगत आपत्ति है, जब तक कि कोई स्पष्ट कानूनी उल्लंघन या आपत्तिजनक, मानहानिकारक या अवमाननापूर्ण भाषा न हो।"

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी अन्य छात्र ने प्रश्नपत्र की सामग्री पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा कि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न केवल परीक्षक का दृष्टिकोण था, और इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था।

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है, जो नागरिकों को अपनी राय और विचार व्यक्त करने का अधिकार देती है... परीक्षा पत्र में जो भी प्रश्न पूछा गया, वह केवल परीक्षक की राय की अभिव्यक्ति थी और उसने याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी अन्य छात्र की भावनाओं को आहत नहीं किया। कानून को भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से चलना चाहिए।"

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