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मद्रास हाईकोर्ट: पोर्न देखने और आत्म-संतोष को विवाह में क्रूरता नहीं माना जा सकता

20 Mar 2025 7:53 PM - By Shivam Y.

मद्रास हाईकोर्ट: पोर्न देखने और आत्म-संतोष को विवाह में क्रूरता नहीं माना जा सकता

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पत्नी द्वारा पोर्नोग्राफी देखने या आत्म-संतोष में संलग्न होने को अपने आप में पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक ये कृत्य वैवाहिक संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करते, तब तक इन्हें तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता।

"इसलिए, केवल निजी रूप से पोर्न देखने को क्रूरता नहीं कहा जा सकता। यह देखने वाले व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह दूसरे जीवनसाथी के प्रति क्रूरता नहीं है। कुछ और होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी को पोर्न देखने या इसमें भाग लेने के लिए मजबूर करता है, तो यह निश्चित रूप से क्रूरता मानी जाएगी। यदि यह साबित होता है कि इस लत के कारण दांपत्य कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावित हो रहा है, तो यह तलाक का आधार हो सकता है।" - मद्रास हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और आर. पूर्णिमा की मदुरै पीठ ने इस फैसले में विवाह में जीवनसाथी की गोपनीयता और महिला की यौन स्वायत्तता के महत्व को रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद भी महिला की व्यक्तिगत पहचान बनी रहती है और वह पूरी तरह से अपने पति के अधीन नहीं होती।

"जब गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, तो इसमें जीवनसाथी की गोपनीयता भी शामिल होती है। एक महिला की यौन स्वायत्तता को बनाए रखना आवश्यक है। जब तक कोई कृत्य कानून का उल्लंघन नहीं करता, तब तक किसी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। आत्म-संतोष कोई वर्जित चीज नहीं है, और इसका आनंद लेने से विवाह समाप्त नहीं होता। विवाह के बाद भी महिला एक व्यक्ति बनी रहती है, और उसकी मौलिक पहचान उसके वैवाहिक जीवन से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।" - मद्रास हाईकोर्ट

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कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरुषों में आत्म-संतोष को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे महिलाओं के लिए कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जैविक रूप से पुरुषों को आत्म-संतोष के बाद यौन संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है, जबकि महिलाओं के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है।

कोर्ट पति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था और पत्नी की वैवाहिक संबंध बहाल करने की याचिका को स्वीकार कर लिया था। यह दंपत्ति 1 जुलाई 2018 को विवाह बंधन में बंधा था, लेकिन 9 दिसंबर 2020 से अलग रह रहे थे।

पति का दावा था कि उनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुका है। उन्होंने मुख्य रूप से यह आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को एक संक्रामक यौन रोग है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(v) के तहत तलाक का आधार हो सकता है।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोपों को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनसे गंभीर सामाजिक कलंक जुड़ा होता है। पति अपनी पत्नी की बीमारी को साबित करने के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे। उन्होंने केवल एक आयुर्वेदिक केंद्र के डिस्चार्ज समरी पर भरोसा किया, जिसे कोर्ट ने अपर्याप्त माना।

"यदि पत्नी को कोई संक्रामक रोग था, तो पति भी इससे प्रभावित होते। लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के मेडिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए। इससे यह साबित होता है कि यह एक झूठा आरोप था।" - मद्रास हाईकोर्ट

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी को केवल ल्यूकोरिया (योनि स्राव) था, जो एक साधारण और इलाज योग्य समस्या है और इसे यौन संक्रामक रोग नहीं माना जा सकता।

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पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी। उनका कहना था कि पत्नी अत्यधिक पैसे खर्च करती थी, घरेलू काम नहीं करती थी, ससुराल वालों से दुर्व्यवहार करती थी, लंबे समय तक फोन पर बातचीत करती थी, और पोर्न देखने व आत्म-संतोष की आदी थी।

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि पति इन आरोपों को साबित करने में असफल रहे। उन्होंने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया, यहां तक कि अपने माता-पिता को भी गवाही के लिए नहीं बुलाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पत्नी वास्तव में पोर्न की आदी होती, तो फोन या डिजिटल रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच से इसका प्रमाण मिल सकता था, लेकिन पति ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।

"एक महिला को इस तरह के आरोपों का जवाब देने के लिए मजबूर करना उसकी यौन स्वायत्तता का घोर उल्लंघन है। यदि विवाह के बाद कोई महिला विवाहेतर संबंध रखती है, तो यह तलाक का आधार हो सकता है। लेकिन आत्म-संतोष को तलाक का कारण नहीं माना जा सकता। इसे किसी भी परिस्थिति में पति के प्रति क्रूरता नहीं कहा जा सकता।" - मद्रास हाईकोर्ट

कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जिसमें महिलाओं की यौन स्वायत्तता भी शामिल है।

अंततः, मद्रास हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी और पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि पति के आरोप निराधार हैं और वे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता या तलाक के अन्य कानूनी आधारों को पूरा नहीं करते।

याचिकाकर्ता के वकील: श्री जी. गोमाथीसंकर

उत्तरदाता के वकील: श्री एस. गोकुलराज

मामला संख्या: C.M.A(MD) Nos.460 & 1515 of 2024