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आदेश VII नियम 11 CPC: यदि एक राहत अवैध है तो भी संपूर्ण याचिका खारिज नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

27 May 2025 1:04 PM - By Vivek G.

आदेश VII नियम 11 CPC: यदि एक राहत अवैध है तो भी संपूर्ण याचिका खारिज नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आदेश VII नियम 11 नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत यदि याचिका में एक राहत कानूनी रूप से अस्वीकार्य हो, तो भी पूरी याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। यदि याचिका में कोई अन्य स्वीकार्य राहत हो जो अलग कारणों से उत्पन्न होती हो, तो उसे स्वीकार करना आवश्यक है।

यह मामला न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की बेंच के समक्ष आया। विवाद इस प्रकार था कि अपीलकर्ता ने कृषि भूमि खरीदी और बाद में उत्तरदाता से ₹7.5 करोड़ उधार लिए। अपीलकर्ता ने दो अविन्यस्त दस्तावेज बनाए—एक बिक्री का समझौता और एक पावर ऑफ अटॉर्नी जिसमें उत्तरदाता को भूमि बेचने का अधिकार दिया गया। बाद में अपीलकर्ता ने इन दोनों दस्तावेजों को रद्द कर दिया, फिर भी उत्तरदाता ने जुलाई 2022 में पंजीकृत बिक्री विलेख तैयार कर भूमि खुद और अन्य लोगों को ट्रांसफर कर दी।

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इसके बाद अपीलकर्ता ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें बिक्री विलेख को शून्य घोषित करने, कब्जा दिलाने और निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) देने की मांग की। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने याचिका को संपूर्ण रूप से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि पहली राहत अवैध है। हाई कोर्ट ने दूसरी राहत (कब्जा और इंजंक्शन) पर विचार नहीं किया और संपूर्ण याचिका को एक ही दावा मान लिया।

अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि हाई कोर्ट ने त्रुटिपूर्ण तरीके से याचिका को बिना जांचे खारिज कर दिया जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होने के बाद भी उत्तरदाता ने बिक्री विलेख बनाकर त्रिपक्षीय विवाद उत्पन्न किया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए कहा:

“हाई कोर्ट द्वारा पूरी याचिका को खारिज करना, बिना यह समझे कि याचिका में कई और अलग-अलग कारण हैं – विशेषकर वह कारण जो पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होने के बाद उत्पन्न हुआ – आदेश VII नियम 11 CPC का गलत प्रयोग है। जब अलग-अलग कारण स्वतंत्र तथ्यों पर आधारित हों, तो राहतों को अलग-अलग हटाना अनुचित है।”

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश VII नियम 11 CPC के तहत याचिका तभी खारिज की जा सकती है जब याचिका में कोई कारण न हो, वह कानून द्वारा रोकी गई हो, या याचिका में मूल्यांकन कम हो या फीस कम भरी गई हो। न्यायालय को केवल याचिका में लिखे तथ्यों को देखना है, बिना प्रतिवादी के पक्ष की जांच किए। यदि याचिका में कोई भी त्रिपक्षीय विवाद हो, तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने अपने पुराने फैसले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रभा जैन, (SC) 96 को भी उद्धृत किया, जिसमें कहा गया:

“यदि न्यायालय को लगता है कि एक राहत (कह लें राहत A) कानून द्वारा रोकी नहीं गई, लेकिन राहत B रोकी गई है, तो न्यायालय को राहत B पर कोई निर्णय नहीं देना चाहिए और उस पर नकारात्मक टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि याचिका को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता, तो इसी तर्क से राहत B पर नकारात्मक टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए।”

अंत में कोर्ट ने कहा:

“कानून यह है कि आदेश VII नियम 11 CPC के तहत याचिका तभी खारिज हो सकती है जब वह अपने आप में कोई कारण न दर्शाए, कानून द्वारा रोकी गई हो, कम मूल्यांकित हो, या अपर्याप्त रूप से स्टैम्प्ड हो। प्रारंभिक स्तर पर अदालत को केवल याचिका में दिए गए तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए और दावों की सच्चाई या मेरिट पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि याचिका में कोई त्रिपक्षीय विवाद हो, तो उसे सीधे खारिज नहीं किया जा सकता।”

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इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को मंजूर किया और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

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