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सरकार बदलने के बाद विधि अधिकारियों की सेवा समाप्ति को वैध ठहराने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

Shivam Y.

सरकार बदलने के बाद राज्य के विधि अधिकारियों की सेवा समाप्ति को वैध ठहराने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि राजनीतिक बदलाव विधि अधिकारियों की सामूहिक बर्खास्तगी का आधार नहीं हो सकता।

सरकार बदलने के बाद विधि अधिकारियों की सेवा समाप्ति को वैध ठहराने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

सरकार बदलने के बाद राज्य के कई विधि अधिकारियों की सेवा समाप्ति को वैध ठहराने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने माना था कि ऐसी नियुक्तियाँ सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं, इसलिए बर्खास्तगी वैध है।

यह मामला 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष पेश हुआ। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि बहस के दौरान जो नए कानूनी मुद्दे सामने आए हैं, उन पर राज्य सरकार से निर्देश लेना आवश्यक है। अदालत ने मामले को अब 5 मई 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है​।

मामले की पृष्ठभूमि:

नवंबर 2023 में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने सत्ता में आकर भारत राष्ट्र समिति को पराजित किया। इसके बाद जून 2024 में नई सरकार ने एक आदेश (G.O.Rt.No.354) जारी करते हुए विभिन्न जिलों में कार्यरत सरकारी वकीलों, विशेष सरकारी वकीलों, सहायक सरकारी वकीलों और अतिरिक्त सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त कर दीं, जिन्हें पिछली सरकार ने नियुक्त किया था।

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इस सामूहिक बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए विधि अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार या राजनीतिक दल में बदलाव होने से राज्य की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और नई सरकार को उनके सेवाएं अचानक समाप्त करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आदेश को निरस्त करने और उन्हें सभी लाभों सहित बहाल करने की मांग की।

तेलंगाना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के हितों की रक्षा के लिए की जाती है, इसलिए उनका सरकार पर भरोसा होना आवश्यक है।

“यदि सरकार को अपनी पसंद के अधिवक्ता नियुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तो यह उसके निर्णयों पर प्रतिबंध लगाने के समान होगा और प्रशासन में हस्तक्षेप करेगा,” हाईकोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि विधि अधिकारियों को सेवा में बने रहने का कोई वैध अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति G.O. Ms. No.187 के अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत होती है, जिसके अनुसार सरकार एक माह का नोटिस देकर या एक माह का मानदेय देकर सेवाएं समाप्त कर सकती है।

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हालाँकि, एकल पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि जिन विधि अधिकारियों की सेवा समाप्त की गई है, उन्हें बकाया वेतन और मानदेय का भुगतान किया जाए।

इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच का रुख किया। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा और दोहराया कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति बिना चयन प्रक्रिया के होती है और यह एक संविदात्मक नियुक्ति होती है।

“राज्य और विधि अधिकारियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है क्योंकि यह एक संविदात्मक संबंध है। विधि अधिकारियों की नियुक्ति बिना किसी चयन प्रक्रिया के होती है और उनका कार्यकाल सरकार की इच्छा और विश्वास पर आधारित होता है,” डिवीजन बेंच ने कहा।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि वकील की सेवाएं लेना विश्वास और भरोसे पर आधारित होता है, और जब सरकार का भरोसा समाप्त हो जाए तो वह सेवाएं समाप्त करने का अधिकार रखती है।

“किसी अधिवक्ता की सेवाएं लेना विश्वास और आत्मीयता पर आधारित होता है और यही सिद्धांत सरकार पर भी लागू होता है। यदि सरकार का विश्वास समाप्त हो जाए तो वह सेवाएं समाप्त कर सकती है और विधि अधिकारी इस पर टिके रहने का आग्रह नहीं कर सकते,” अदालत ने कहा।

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सरकार द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे बर्खास्त किए गए विधि अधिकारियों को एक माह का मानदेय दें।

येंदला प्रदीप एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य, विशेष अनुमति याचिका संख्या SLP(C) No. 7524/2025 के अंतर्गत यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई​।

“वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद... यह मामला 05.05.2025 को सूचीबद्ध किया जाए,” सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया।

याचिकाकर्ता पक्ष से: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुएब आलम, अधिवक्ता पी. मोहित राव (एओआर), जे. अक्षिता, जे. वेंकट साई, यूजीन एस. फिलोमेने और देव सरीन।

प्रत्युत्तर पक्ष से: अधिवक्ता देविना सहगल (एओआर), एस. उदय भानु और यथार्थ कंसल।

यह मामला इस बात पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि क्या सरकार के बदलने के बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त विधि अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकती है? अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का 5 मई 2025 को इंतजार है।

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