17 अप्रैल, गुरुवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने में अनिच्छा जताई जो इस समय विभिन्न हाई कोर्ट्स में लंबित हैं। ये याचिकाएं राज्य स्तर पर लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देती हैं।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना (CJI) और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष आया, जो जमीयत उलेमा-ए-हिंद गुजरात द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट्स में लंबित समान याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता एम. आर. शमशाद, जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, उन्होंने पीठ को बताया कि ऐसे लगभग 21 मामले विभिन्न हाई कोर्ट्स में लंबित हैं, जिनमें राज्यों के धर्मांतरण कानूनों को चुनौती दी गई है।
"बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं; धाराओं की भाषाएं अलग-अलग हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इन सभी को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है,"
— मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना
मुख्य न्यायाधीश, ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करते हुए मौखिक टिप्पणी की कि इन कानूनों को अलग-अलग राज्य सरकारों ने पारित किया है और इनकी भाषा व कानूनी प्रावधान अलग-अलग हैं। इसलिए, इन मामलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करना उचित नहीं होगा।
"अलग-अलग अधिनियम, अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग प्रावधान चुनौती दिए जाएंगे। और यह कोई केंद्रीय अधिनियम नहीं है, यह राज्य का अधिनियम है... फिर इसे यहां क्यों लाया जाए?"
— सीजेआई संजीव खन्ना
इसके उत्तर में, याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही उन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें इन कानूनों को चुनौती दी गई है। ऐसी ही एक रिट याचिका मानवाधिकार संगठन ‘सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ द्वारा दायर की गई है, जिसमें धार्मिक रूपांतरण पर दंडात्मक राज्य कानूनों की वैधता को चुनौती दी गई है।
बाद में, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें 6 हाई कोर्ट्स में लंबित 21 मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई।
इस बीच, कुछ हाई कोर्ट्स ने इन कानूनों पर पहले ही कार्रवाई की है। गुजरात और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट्स ने संबंधित कानूनों के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इन अंतरिम आदेशों को राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिससे मामला और जटिल हो गया है।
"इस मामले के कई आयाम हैं। हम सभी कानूनों की सीमाओं और भिन्नताओं का अध्ययन करने के बाद फिर से विचार करेंगे,”
— सीजेआई ने मामले को दोबारा सूचीबद्ध करते हुए कहा
मामले का शीर्षक:जमीयत उलेमा-ए-हिंद गुजरात और अन्य बनाम राज्य गुजरात
डायरी नंबर: 3670/2023