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सुप्रीम कोर्ट ने 'उपभोक्ता' की परिभाषा स्पष्ट की: अनुबंध की अनुपस्थिति में कोई राहत नहीं

21 Mar 2025 5:39 PM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने 'उपभोक्ता' की परिभाषा स्पष्ट की: अनुबंध की अनुपस्थिति में कोई राहत नहीं

20 मार्च 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ‘उपभोक्ता’ शब्द के दायरे को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि जब तक पक्षों के बीच प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध नहीं होता, तब तक कोई उपभोक्ता अधिकारों का दावा नहीं कर सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उत्तरदाता, स्नेहासिस नंदा ने आईसीआईसीआई बैंक से 17,64,644 रुपये के होम लोन के साथ एक फ्लैट खरीदा। बाद में, मुबारक वाहिद पटेल नामक व्यक्ति ने 32,00,000 रुपये में फ्लैट खरीदने की इच्छा जताई। इस खरीद को वित्तपोषित करने के लिए, पटेल ने सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड से 23,40,000 रुपये का ऋण लिया। चूंकि फ्लैट पहले से ही आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी रखा हुआ था, इसलिए पटेल ने सिटीकॉर्प से सीधे 17,80,000 रुपये आईसीआईसीआई बैंक को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया ताकि बकाया ऋण को मंजूरी दी जा सके।

नंदा ने दावा किया कि उनके, पटेल और सिटीकॉर्प के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था, जिसके तहत सिटीकॉर्प को पूरी बिक्री राशि का भुगतान करना था। 13,20,000 रुपये न मिलने का दावा करते हुए, नंदा ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में शिकायत दर्ज की और मुआवजे की मांग की।

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एनसीडीआरसी ने नंदा के पक्ष में निर्णय दिया और सिटीकॉर्प को 13,20,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने और अतिरिक्त 1,00,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।

इस निर्णय को चुनौती देते हुए, सिटीकॉर्प फाइनेंस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

मामले की समीक्षा करने के बाद, जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने एनसीडीआरसी के निर्णय को पलट दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि सिटीकॉर्प और नंदा के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं था, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने के लिए आवश्यक मानदंड है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां:

कोई प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध नहीं: "उत्तरदाता, जिसका अपीलकर्ता के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, उसे अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' नहीं माना जा सकता। यही शिकायत को खारिज करने के लिए पर्याप्त था।"

ऋण समझौता खरीदार के साथ था, न कि विक्रेता के साथ: अदालत ने नोट किया कि सिटीकॉर्प का होम लोन समझौता पटेल (खरीदार) के साथ था, न कि नंदा (विक्रेता) के साथ। कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, उपभोक्ता संबंध केवल सेवा प्रदाता और उस व्यक्ति के बीच उत्पन्न होता है जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्राप्त करता है।

एनसीडीआरसी द्वारा अनुचित मुआवजा प्रदान करना: अदालत ने उल्लेख किया कि पटेल को स्वीकृत ऋण 23,40,000 रुपये था और सिटीकॉर्प पहले ही आईसीआईसीआई बैंक को 17,80,000 रुपये का भुगतान कर चुका था। इसलिए, सिटीकॉर्प को पूरी 31,00,000 रुपये की बिक्री राशि का भुगतान करने का आदेश देने का कोई आधार नहीं था।

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निर्णय से उद्धरण:

"एनसीडीआरसी ने गलती से अपीलकर्ता को 31,00,000 रुपये आईसीआईसीआई बैंक और शिकायतकर्ता दोनों को भुगतान करने का निर्देश दिया, जबकि शिकायतकर्ता होम लोन समझौते का पक्षकार नहीं था।"

अपुष्ट त्रिपक्षीय समझौता: नंदा ने सिटीकॉर्प की देयता स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर भरोसा किया, लेकिन अदालत ने उल्लेख किया कि इस समझौते की कोई हस्ताक्षरित और प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस महत्वपूर्ण साक्ष्य के अभाव में, दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं था।

सीमा अवधि का उल्लंघन: अदालत ने पाया कि नंदा ने 2018 में शिकायत दर्ज की, जबकि विवाद का कारण 2008 में उत्पन्न हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, शिकायतें दो वर्षों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, जब तक कि देरी का कोई उचित कारण न हो। हालांकि, एनसीडीआरसी इस देरी को वैध ठहराने के लिए कोई उचित कारण प्रदान करने में विफल रहा।

ऋणकर्ता (पटेल) को शामिल न करना: पटेल, जिसने ऋण लिया था और जो सीधे उत्तरदायी था, उसे इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया था। अदालत ने इस चूक को महत्वपूर्ण माना और कहा कि पूरी लेन-देन प्रक्रिया उसी के इर्द-गिर्द घूमती थी।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सिटीकॉर्प फाइनेंस की अपील को स्वीकार किया और एनसीडीआरसी के निर्णय को निरस्त कर दिया।

केस का शीर्षक: मेसर्स सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड बनाम स्नेहाशीष नंदा

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