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सुप्रीम कोर्ट: अदालतों का कार्य नैतिक पहरेदारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने विशाल ददलानी और तहेसीन पूनावाला पर ₹10 लाख का जुर्माना रद्द किया

9 Apr 2025 9:21 AM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट: अदालतों का कार्य नैतिक पहरेदारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने विशाल ददलानी और तहेसीन पूनावाला पर ₹10 लाख का जुर्माना रद्द किया

8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें संगीतकार विशाल ददलानी और राजनीतिक विश्लेषक तहेसीन पूनावाला को जैन संत तरुण सागर के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के लिए ₹10 लाख का जुर्माना देने को कहा गया था, जबकि हाई कोर्ट पहले ही उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर चुका था।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि जब हाई कोर्ट ने यह मान लिया था कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, तो फिर जुर्माना लगाना अनुचित था।

“अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बना यह मानने के बाद और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को स्वीकार करने के बाद, अपीलकर्ता और अन्य याचिकाकर्ता पर लागत लगाने का कोई औचित्य नहीं था,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालतों का कार्य नैतिक पहरेदारी करना नहीं है और उन्होंने हाई कोर्ट की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें ददलानी और पूनावाला के सामाजिक योगदान की तुलना जैन मुनि से की गई थी।

“हम मानते हैं कि जब हाई कोर्ट ने पाया कि कोई अपराध नहीं बनता, तब उन्हें धारा 482 CrPC के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर केवल कानूनी निर्णय देना चाहिए था, न कि यह सलाह देना कि मुनि का योगदान अपीलकर्ता और अन्य आरोपी से कहीं अधिक है। अदालतों का कार्य नैतिक पहरेदारी करना नहीं है,” अदालत ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को “लागत घटना के अनुसार” यानी हारने वाले पक्ष पर लागत का सिद्धांत लागू करना चाहिए था।

“शायद हाई कोर्ट इस बात से प्रभावित हुआ कि अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों ने एक विशेष धर्म के संत की आलोचना की थी,” अदालत ने टिप्पणी की।

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मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला तब शुरू हुआ जब विशाल ददलानी ने जैन मुनि तरुण सागर की नग्न उपस्थिति और हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें विधानसभा में बुलाए जाने पर ट्विटर पर टिप्पणी की। तहेसीन पूनावाला ने एक फोटोशॉप की गई छवि साझा की थी जिसमें एक अर्ध-नग्न महिला को जैन मुनि के साथ दिखाया गया था और समाज की मान्यताओं पर सवाल उठाया था।

इन सोशल मीडिया पोस्टों के बाद, उनके खिलाफ IPC की धाराएं 153A, 295A, 509 और IT एक्ट की धारा 66E के तहत FIR दर्ज की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने यह मानते हुए FIR रद्द कर दी थी कि इनमें से कोई भी अपराध इन टिप्पणियों से नहीं बनता।

फिर भी, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इन ट्वीट्स से जैन मुनि तरुण सागर का अपमान हुआ और जैन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुईं। इसीलिए, भविष्य में किसी भी धार्मिक नेता का मज़ाक न उड़ाया जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने दोनों पर ₹10 लाख की लागत लगाई थी।

हाई कोर्ट ने कहा:

“यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा गरीबों के लिए किए गए योगदान की तुलना जैन मुनि तरुण सागर के योगदान से की जाए, तो यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल प्रचार पाने के लिए शरारत की है, जबकि उनके पास खुद के नाम पर कुछ खास नहीं है।”

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अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के कारण अतीत में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन जैन मुनि की अहिंसा और क्षमा की शिक्षाओं के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ।

हाई कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने यह नहीं कहा था कि वह जैन धर्म का अनुयायी है। साथ ही, विशाल ददलानी ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी जिसे तरुण सागर ने स्वीकार भी किया था, और किसी भी जैन अनुयायी ने उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया।

इन तथ्यों के बावजूद, हाई कोर्ट ने FIR को रद्द करने की शर्त के रूप में एक निश्चित राशि दान में जमा करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे रुख को गलत बताया और यह स्पष्ट कर दिया कि जब कोई अपराध बनता ही नहीं है, तो फिर किसी प्रकार की लागत नहीं लगाई जानी चाहिए।

केस नं. – एसएलपी (सीआरएल) नं. 7550/2019

केस का शीर्षक – तहसीन पूनावाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

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