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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की त्वरित विध्वंस कार्रवाई की आलोचना की, पुनर्निर्माण की अनुमति दी

Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की 24 घंटे के नोटिस के भीतर घरों को ध्वस्त करने की निंदा की और उनके पुनर्निर्माण की अनुमति दी। इस ऐतिहासिक मामले का पूरा विवरण पढ़ें।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की त्वरित विध्वंस कार्रवाई की आलोचना की, पुनर्निर्माण की अनुमति दी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार की 24 घंटे के भीतर दिए गए नोटिस के आधार पर प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने की कड़ी आलोचना की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि राज्य को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और प्रभावित निवासियों को अपील दायर करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। अदालत ने ध्वस्त संपत्तियों के पुनर्निर्माण की अनुमति दी, बशर्ते याचिकाकर्ता यह शपथ पत्र दें कि वे निर्दिष्ट समय के भीतर अपील दायर करेंगे और भूमि पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व दावा या तीसरे पक्ष का हित नहीं बनाएंगे। यदि उनकी अपील असफल होती है, तो उन्हें अपने खर्चे पर मकान गिराने होंगे।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तब पहुंचा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विध्वंस के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं में अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद सहित दो विधवाएं और एक अन्य व्यक्ति शामिल थे। उनका कहना था कि प्रशासन ने शनिवार रात को देर से विध्वंस नोटिस जारी किया और अगले ही दिन उनके घरों को गिरा दिया, जिससे उन्हें अदालत में चुनौती देने का कोई अवसर नहीं मिला।

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याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राज्य ने गलत तरीके से उनकी भूमि को गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद से जोड़ा, जिनकी 2023 में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि वे अतिक्रमणकर्ता नहीं बल्कि वैध पट्टेदार थे, जिन्होंने अपनी लीजहोल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए आवेदन किया था।

राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि विध्वंस कानूनी था, क्योंकि 2020 से कई नोटिस जारी किए गए थे।

"पहला नोटिस 8 दिसंबर 2020 को दिया गया था, जिसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में अतिरिक्त नोटिस जारी किए गए। इसलिए, यह कहना गलत है कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया," AG ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि कई अवैध कब्जेदार सरकारी भूमि पर बने रहे, भले ही उनकी लीज समाप्त हो गई थी या उनके फ्रीहोल्ड आवेदन खारिज कर दिए गए थे।

AG की दलील के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति ओका ने स्पष्ट रूप से कहा:

"राज्य को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और प्रभावित व्यक्तियों को अपील दायर करने के लिए उचित समय देना चाहिए। नोटिस 6 मार्च को दिया गया और विध्वंस 7 मार्च को कर दिया गया। यह अस्वीकार्य है। हम उन्हें पुनर्निर्माण की अनुमति देंगे।"

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AG ने चेतावनी दी कि इस तरह के आदेश का दुरुपयोग अन्य अवैध कब्जेदार कर सकते हैं। हालांकि, अदालत ने जोर देकर कहा कि वह इस तरह की जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक गलत मिसाल कायम करेगा।

"यह अदालत के विवेक को झकझोर देता है कि 24 घंटे के भीतर विध्वंस कर दिया गया," न्यायमूर्ति ओका ने कहा।

अदालत ने यह भी पाया कि नोटिस गलत तरीके से दिए गए थे। केवल अंतिम नोटिस ही पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था, जबकि पहले के नोटिस केवल संपत्तियों पर चिपकाए गए थे, जो कानूनी रूप से मान्य तरीका नहीं है।

"हम एक आदेश पारित करेंगे जिसमें याचिकाकर्ताओं को अपने खर्चे पर पुनर्निर्माण की अनुमति होगी। यदि उनकी अपील असफल होती है, तो उन्हें स्वयं संरचनाओं को हटाना होगा। राज्य को इस तरह के अवैध कार्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए," न्यायमूर्ति ओका ने स्पष्ट किया।

पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि विवादित भूमि प्रयागराज में स्थित एक नज़ूल प्लॉट थी, जिसे 1906 में पट्टे पर दिया गया था और जिसकी लीज 1996 में समाप्त हो गई थी। 2015 और 2019 में उनके फ्रीहोल्ड आवेदन खारिज कर दिए गए थे, और राज्य ने भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए चिह्नित किया था। हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि संरचनाएं अनधिकृत थीं और याचिकाएं खारिज कर दीं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च, 2025 को होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी के साथ अधिवक्ता रूह-ए-हिना दुआ (एओआर), अधिवक्ता आतिफ सुहरावर्दी, अधिवक्ता सैयद मेहदी इमाम (एओआर) ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।

केस नं. – जुल्फिकार हैदर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।

केस का शीर्षक – अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 6466/2021

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