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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुल गिरने की जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट को सौंपी

Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बार-बार होने वाली पुल दुर्घटनाओं पर दायर जनहित याचिका (PIL) को आगे की निगरानी के लिए पटना हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुल गिरने की जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को बिहार में बार-बार पुल गिरने की घटनाओं से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) को पटना हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया। यह याचिका एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग कर रही थी, जो इन पुलों की संरचनात्मक कमजोरियों की जांच और समाधान कर सके।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस याचिका की सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में बिहार सरकार से सभी पुलों का गहन संरचनात्मक ऑडिट करने और कमजोर पुलों की पहचान कर उन्हें मजबूत करने या गिराने का अनुरोध किया गया था।

बिहार सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे की समीक्षा के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट को भेजने का निर्णय लिया। इस निर्णय की घोषणा करते हुए, CJI खन्ना ने कहा:

"हमने जवाबी हलफनामे की समीक्षा की है और इसे पटना हाई कोर्ट स्थानांतरित कर रहे हैं। इसमें उन्होंने अपनी वर्तमान कार्यवाही और निरीक्षण का विवरण दिया है।"

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याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि कई पुल गिर चुके हैं, फिर भी अब तक किसी स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निरीक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा:

"तीन निर्माणाधीन पुल गिर गए! संबंधित अधिकारियों को थोड़े समय के लिए निलंबित किया गया और फिर वापस बहाल कर दिया गया। सब एक-दूसरे से मिले हुए हैं।"

बिहार सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और यह प्रक्रिया अभी चल रही है। साथ ही, उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 से अधिक पुलों का निरीक्षण किया जा चुका है।

CJI खन्ना ने आगे कहा:

"हम इसे हाई कोर्ट को स्थानांतरित करेंगे; वे इसे मासिक आधार पर निगरानी में रखेंगे।"

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के बाद निम्नलिखित आदेश जारी किया:

"विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जवाबी हलफनामा... हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान रिट याचिका को पटना हाई कोर्ट को स्थानांतरित किया जाए, जो समय-समय पर तेजी से और उचित सुनवाई कर सके।"

न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस मामले की फाइलें चार सप्ताह के भीतर पटना हाई कोर्ट को भेज दी जाएं। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को 14 मई 2025 को पटना हाई कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

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जनहित याचिका का पृष्ठभूमि

यह जनहित याचिका जुलाई 2024 में दायर की गई थी, जब हाल ही में कम से कम नौ पुलों के गिरने की रिपोर्टें सामने आई थीं, जिनमें निर्माणाधीन पुल भी शामिल थे। याचिका ने बिहार में पुलों की सुरक्षा और संरचनात्मक स्थायित्व पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि यह भारत का सबसे बाढ़-प्रभावित राज्य है।

याचिका में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई थी, जो:

  • विस्तृत संरचनात्मक ऑडिट करे
  • पुलों की सुरक्षा की सतत निगरानी करे
  • भविष्य में पुल गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करे

याचिका के अनुसार, बाढ़ प्रभावित जिलों जैसे अररिया, सिवान, मधुबनी और किशनगंज में कई पुल ढहने की घटनाएँ सामने आई हैं।

याचिकाकर्ता ने इस मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा:

"यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि बिहार, जो भारत का सबसे अधिक बाढ़-प्रभावित राज्य है, उसमें कुल 68,800 वर्ग किमी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06% है। इस स्थिति में पुलों के बार-बार गिरने की घटनाएँ बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि यह आम जनता के जीवन के लिए बड़ा जोखिम पैदा करता है। इसलिए, इस माननीय न्यायालय के त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि निर्माणाधीन पुल भी पूरा होने से पहले ही गिर रहे हैं।"

इस जनहित याचिका में यह भी मांग की गई कि राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संरक्षण के लिए 4 मार्च 2024 को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित पद्धति के आधार पर पुलों की वास्तविक समय में निगरानी की जाए।

केस विवरण : ब्रजेश सिंह बनाम बिहार राज्य W.P.(C) संख्या 000462 / 2024

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