भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को एमिकस क्यूरी (निःशुल्क कानूनी सलाहकार) नियुक्त किया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या पारिवारिक न्यायालय तलाकशुदा मुस्लिम महिला को स्थायी गुजारा भत्ता दे सकता है। साथ ही, यह सवाल भी उठाया गया है कि यदि महिला दोबारा विवाह कर लेती है, तो क्या यह भत्ता संशोधित किया जा सकता है।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ कर रही है। यह मामला एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील से संबंधित है, जिसमें उसने 19 मार्च, 2020 को गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पारिवारिक न्यायालय द्वारा तलाकशुदा महिला को ₹10,00,000 की स्थायी गुजारा भत्ता राशि प्रदान करने का फैसला बरकरार रखा गया था।
यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के तलाक के बाद भरण-पोषण के अधिकारों से जुड़े कानूनों की व्याख्या को प्रभावित कर सकता है। अब इस अपील की सुनवाई 15 अप्रैल, 2025 को दोपहर 2 बजे होगी।
Read Also:- व्यावसायिक लेनदेन में 6% से अधिक ब्याज की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
7 फरवरी, 2024 की पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (2024) के निर्णय को रिकॉर्ड में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं।
परिवार न्यायालय का निर्णय दानियल लतीफी एवं अन्य बनाम भारत संघ (2001) मामले पर आधारित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान करने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान इद्दत अवधि से आगे भी लागू होता है और इसे 1986 के मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत इद्दत अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है।
1986 के अधिनियम के अनुसार, तलाक के बाद मुस्लिम महिला को इद्दत अवधि के दौरान एक उचित और न्यायसंगत राशि प्राप्त करने का अधिकार है। यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है और अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह इस अवधि के बाद भी भरण-पोषण का दावा कर सकती है।
गुजरात उच्च न्यायालय के अवलोकन
गुजरात उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं की कानूनी स्थिति, पूर्व मामलों और प्रासंगिक कानूनों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला (जो अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं) और न्यायमूर्ति वीरेशकुमार मायानी की पीठ ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:
तलाक का कानूनी अधिकार: 1939 के मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम से पहले, मुस्लिम महिलाओं को तलाक का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। 1939 के अधिनियम ने महिलाओं को अदालत के माध्यम से तलाक लेने का अधिकार प्रदान किया।
तलाक की मान्यता: 1939 के अधिनियम के तहत प्राप्त तलाक को मुस्लिम कानून के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है और तलाकशुदा महिला 1986 के अधिनियम के तहत उचित और न्यायसंगत प्रावधान की हकदार है।
पारिवारिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र: 1984 के पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, यह अधिनियम अन्य सभी क़ानूनों पर वरीयता रखता है। यह सभी समुदायों पर लागू होता है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं।
भरण-पोषण और वैवाहिक संपत्ति: भरण-पोषण का अधिकार और वैवाहिक संपत्ति पर दावा विवाह या उसके विघटन का अनिवार्य परिणाम है। ये अधिकार तलाक के निर्णय का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।
Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज की
"पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान करने के लिए बाध्य है, जो केवल उसके पुनर्विवाह तक सीमित नहीं है।" – गुजरात उच्च न्यायालय
"स्थायी गुजारा भत्ता तलाक के निर्णय का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह एक मुश्त रकम (लंप सम) होती है जो पति को भविष्य की देनदारियों से मुक्त करने के लिए दी जाती है।" – गुजरात उच्च न्यायालय
अपील के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की कानूनी जटिलताओं और महत्व को स्वीकार किया है। एमिकस क्यूरी की नियुक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत सभी कानूनी पहलुओं पर गहराई से विचार कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह दो कार्य दिवसों के भीतर एमिकस क्यूरी को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज प्रदान करे। इसके अलावा, एमिकस क्यूरी को दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल, 2025 को दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें अदालत अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी कानूनी दृष्टिकोणों पर विचार करेगी।
केस विवरण: तारिफ रशीदभाई कुरैशी बनाम असमाबानु | अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 3357/2022