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सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज की

2 Apr 2025 11:21 AM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज की

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दे रही थी, जिसमें गोवा राज्य विकलांगता आयुक्त द्वारा कैनरा बैंक के एक अधिकारी के खिलाफ जारी निर्देशों को रद्द कर दिया गया था। बैंक अधिकारी पर एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के देखभालकर्ता के साथ असभ्य और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप था।

उच्च न्यायालय ने आयुक्त के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य विकलांगता आयोग के पास यह अधिकार नहीं है कि वह बैंक अधिकारियों के आचरण पर निर्देश जारी कर सके। प्रारंभ में, आदेश में अधिकारी को आठ दिनों के लिए अनिवार्य विकलांगता प्रशिक्षण लेने, सभी बैंक अधिकारियों को विकलांगता जागरूकता प्रशिक्षण देने और देखभालकर्ता से सार्वजनिक रूप से लिखित माफ़ी मांगने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्रन की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। हालांकि, न्यायमूर्ति धूलिया ने पूछा:

"क्या बेटी [जो विकलांग व्यक्ति है] स्वयं बैंक में मौजूद थी? वह वहाँ नहीं थी, केवल देखभालकर्ता उपस्थित था। आयुक्त को ये सभी निर्देश देने की शक्ति कहाँ से मिली?"

न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बैंक ने केवल केवाईसी (KYC) दस्तावेज़ की माँग की थी और कुछ नहीं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह मामला केवाईसी अनुपालन का नहीं बल्कि बैंक अधिकारी के भेदभावपूर्ण व्यवहार का था।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, जो एक मानसिक विकलांग लड़की के पिता हैं, ने कुछ साल पहले अपनी बेटी के स्कूल के अनुरोध पर उसके साथ संयुक्त बैंक खाता खोला था। हालाँकि, निष्क्रियता के कारण खाता निष्क्रिय हो गया। बाद में बैंक ने याचिकाकर्ता को खाता पुनः सक्रिय करने के लिए एक नोटिस भेजा।

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खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए, याचिकाकर्ता बैंक गए और अपनी बेटी के नाम पर जारी एक चेक जमा करने का प्रयास किया। यह चेक एक निजी कंपनी में पहले किए गए निवेश का धन था। अपनी बेटी के देखभालकर्ता के रूप में कार्य करते हुए, याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया और अन्य आवश्यक दस्तावेज, जिसमें उसकी जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल थी, जमा किए। हालाँकि, बैंक ने इन दस्तावेज़ों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से उनकी बेटी का आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर ज़ोर दिया।

"न केवल बैंक प्रबंधक आधार कार्ड की मांग पर अड़े रहे, बल्कि उन्होंने इसे अत्यंत कठोरता से किया, याचिकाकर्ता की विनती को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करते हुए। शाखा प्रबंधक ने याचिकाकर्ता के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया और उनकी चिंताओं को हल करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने न केवल याचिकाकर्ता के दस्तावेजों की समीक्षा करने से इनकार किया, बल्कि उन्हें कठोरता से डाँटा और उनसे झगड़ा किया, बजाय इसके कि मुद्दे का समाधान निकालने के लिए सार्थक संवाद किया जाए," याचिका में कहा गया।

इस घटना के बाद, याचिकाकर्ता ने गोवा राज्य विकलांगता आयुक्त से शिकायत की, जिन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, बैंक अधिकारी की निंदा की और सुधारात्मक उपायों का आदेश दिया। हालाँकि, बाद में इस निर्णय को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहाँ अदालत ने फैसला सुनाया कि आयुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जारी किया था।

केस विवरण: सागर जावड़ेकर बनाम केनरा बैंक और अन्य | एसएलपी(एस) संख्या 8352/2025