1 अप्रैल को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के तहत, बिना जिरह किए, केवल पूर्व-परीक्षण साक्ष्य (जैसे कि गवाह की अप्रतिबादित परीक्षा-इन-प्रमुख) के आधार पर ही किसी अतिरिक्त अभियुक्त को तलब किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त-शिकायतकर्ता की परीक्षा-इन-प्रमुख के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्तों को तलब करने का आदेश दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए, प्रस्तावित अभियुक्त ने पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने यह जांचने के बजाय कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अवैध या मनमाना था या नहीं, उसने सबूतों का पुनर्मूल्यांकन किया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस फैसले से असंतुष्ट होकर, अभियुक्त-शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सबूतों की दोबारा जांच करने में गलती की, जबकि उसे पहले यह देखना चाहिए था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अवैध या मनमाना था या नहीं।
न्यायमूर्ति दत्ता ने अपने निर्णय में पहले के निर्णयों, विशेष रूप से हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 SCC 92 और जितेंद्र नाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिए गए सिद्धांतों को दोहराया।
धारा 319 सीआरपीसी लागू करने के लिए कानूनी मानक
- अतिरिक्त अभियुक्त को तलब करने के लिए सबूतों का मानक, केवल प्रथम दृष्टया प्रमाण से अधिक लेकिन दोषसिद्धि के लिए आवश्यक साक्ष्य से कम होना चाहिए।
- धारा 319 सीआरपीसी में “साक्ष्य” शब्द का व्यापक अर्थ लेना चाहिए, जो न केवल परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को बल्कि पूर्व-परीक्षण सामग्री को भी शामिल करता है।
प्रमुख कानूनी प्रश्न और सुप्रीम कोर्ट के उत्तर
. धारा 319 सीआरपीसी को किस चरण में लागू किया जा सकता है?
"अदालत मामले को संज्ञान में लेने के बाद, यदि जांच रिपोर्ट से यह साबित होता है कि कोई व्यक्ति अपराध में शामिल है, तो उसे तलब किया जा सकता है। इसके लिए अदालत को ट्रायल स्टेज तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।"
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2. क्या धारा 319 सीआरपीसी में "साक्ष्य" का अर्थ केवल परीक्षण-स्तरीय साक्ष्य से है या पूर्व-परीक्षण सामग्री भी शामिल है?
"साक्ष्य" में धारा 200, 201, 202 और 398 सीआरपीसी के तहत की गई जांच के दौरान प्राप्त सामग्री भी शामिल होती है, जिसे परीक्षण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के समर्थन में उपयोग किया जा सकता है।
3. क्या केवल परीक्षा-इन-प्रमुख के आधार पर, बिना जिरह के, अभियुक्त को तलब किया जा सकता है?
"धारा 319 सीआरपीसी के तहत, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस सामग्री सामने आती है, तो उसे मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे मामले में, अदालत को जिरह पूरी होने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।"
4. अभियुक्त को तलब करने के लिए किस स्तर की संतुष्टि आवश्यक है?
"धारा 319 सीआरपीसी के तहत किसी व्यक्ति को तलब करने के लिए आवश्यक संतोष का स्तर अभियोग दायर करने के लिए आवश्यक स्तर के समान होता है। हालांकि, ट्रायल में देरी न हो, इसलिए नए अभियुक्त को तलब करने के मानदंड अधिक सावधानीपूर्वक देखे जाने चाहिए।"
5. क्या धारा 319 सीआरपीसी उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है जिनका नाम एफआईआर में नहीं था या जिन्हें चार्जशीट से हटा दिया गया था?
कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति:
- एफआईआर में नामित नहीं था,
- एफआईआर में नाम था लेकिन चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया,
- पहले मुकदमे से बरी कर दिया गया था,
तो भी उसे धारा 319 सीआरपीसी के तहत तलब किया जा सकता है, यदि साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि वह अपराध में शामिल था।
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हालांकि, यदि अभियुक्त को पहले बरी कर दिया गया हो, तो उसे फिर से तलब करने से पहले धारा 300 और 398 सीआरपीसी का पालन किया जाना आवश्यक है।
कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने सही तरीके से यह तय किया कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया से अधिक साक्ष्य मौजूद था।
अभियुक्त का परीक्षा-इन-प्रमुख में दिया गया बयान:
"नीरज, जो मुख्य अभियुक्त मुकेश का भाई है, ने मुझे पकड़ा, जिससे मुकेश मुझे कमर और दिल के पास चाकू मार सका, जिससे मेरी फेफड़ों को चोट पहुंची। राजेश ने मुझे धमकाया, 'चाकू मार कर तसल्ली कर दी, अगर दोबारा जिंदा गाँव में आएगा तो मैं गोली से उड़ा दूँगा।'"
इन बयानों को देखते हुए, सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि राजेश और नीरज की संलिप्तता प्रथम दृष्टया से अधिक थी और उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही की जानी चाहिए। हाईकोर्ट को केवल निष्पक्ष रूप से समीक्षा करनी चाहिए थी, न कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के हस्तक्षेप को अनुचित बताते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया।
केस का शीर्षक: सतबीर सिंह बनाम राजेश कुमार और अन्य
उद्धरण: 2025 लिवलेव (साक) 375
उपस्थिति:
याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्रीमान। -नीरज कुमार जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री सिद्धार्थ जैन, एओआर श्री संजय सिंह, सलाहकार। श्री उमंग शंकर, सलाहकार। श्री विद्युत क्यारकर, सलाहकार। श्री शैलेन्द्र नेगी, सलाहकार। प्रतिवादी(यों) के लिए : श्रीमान। गगन गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री नवाब सिंह जागलान, सलाहकार। श्री ऋषि राज शर्मा, एओआर श्री जसबीर, सलाहकार। सुश्री मनीषा अग्रवाल नारायण, ए.ए.जी. श्री समर विजय सिंह, एओआर श्री संदीप सिंह सोमारिया, सलाहकार।
श्री चंदन दीप सिंह, सलाहकार। श्री आकाश गुप्ता, सलाहकार। श्री अखिल गुप्ता, सलाहकार। सुश्री सबर्नी सोम, सलाहकार। श्री फ़तेह सिंह, सलाहकार।