कलकत्ता हाईकोर्ट की बौद्धिक संपदा अधिकार पीठ ने Moondust Paper Pvt Ltd बनाम विनय शॉ एवं अन्य मामले में भ्रामक और मिलते-जुलते नाम से बेचे जा रहे स्मोकिंग उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर ने दिनांक 8 अगस्त 2025 को IA No. GA-COM/1/2024 in IP-COM/44/2024 में पारित किया।
याचिकाकर्ता कंपनी Moondust Paper Pvt Ltd स्मोकिंग आर्टिकल्स जैसे सिगरेट पेपर बुकलेट, माचिस बॉक्स, रोलिंग पेपर, प्री-रोल्ड कोन और फ़िल्टर टिप्स का निर्माण और व्यापार करती है। कंपनी अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क CAPTAIN GOGO और GOGO का उपयोग 2015 से कर रही है। याचिका में कहा गया कि यह ट्रेडमार्क कंपनी के उत्पादों की पहचान बन चुका है और इस पर कॉपीराइट भी पंजीकृत है।
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कंपनी ने आरोप लगाया कि कई प्रतिवादी समान उत्पादों का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं तथा भ्रामक रूप से समान नाम जैसे GOGO GOGA, GO N GO, GO THREE और CAPTAIN COCO का उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने पाया कि पहले ही बड़ी संख्या में ऐसे उल्लंघनकारी उत्पाद जब्त किए जा चुके हैं, जिनमें सैकड़ों बॉक्स रोलिंग पेपर और प्री-रोल्ड कोन शामिल हैं।
न्यायमूर्ति कपूर ने टिप्पणी की कि प्रतिवादी धोखाधड़ी और बेईमानी के तरीके से कार्य कर रहे हैं और उनके ऐसे कार्यों से सार्वजनिक भ्रम की संभावना है क्योंकि दोनों पक्षों के चिन्ह दृश्य और ध्वन्यात्मक रूप से समान हैं।”
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अदालत ने माना कि Moondust Paper Pvt Ltd ने ट्रेडमार्क उल्लंघन, पासिंग ऑफ और कॉपीराइट हनन का मजबूत प्रथम दृष्टया मामला साबित किया है। संतुलन और अपूरणीय क्षति को देखते हुए अदालत ने नोटिस ऑफ मोशन की प्रार्थनाओं (a), (b) और (c) के अनुरूप अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की।
मामले का शीर्षक : मूनडस्ट पेपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम विनय शॉ एवं अन्य
मामला संख्या : IA No. GA-COM/1/2024 in IP-COM/44/2024