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सुप्रीम कोर्ट ने संबल में विध्वंस मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया

7 Feb 2025 1:55 PM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने संबल में विध्वंस मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के खिलाफ संबल में एक संपत्ति के कथित अवैध विध्वंस को लेकर दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि यह मामला क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट द्वारा देखा जाना चाहिए।

"हम मानते हैं कि यह मुद्दा क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट द्वारा सर्वोत्तम रूप से हल किया जा सकता है। इसलिए, हम वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हैं और याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हैं।"

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याचिकाकर्ता का दावा है कि उनकी संपत्ति, जो कि एक फैक्ट्री थी और उनके परिवार की आजीविका का प्रमुख स्रोत थी, 10 और 11 जनवरी 2025 के बीच सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से ध्वस्त कर दी गई। यह विध्वंस बिना किसी पूर्व सूचना या निष्पक्ष सुनवाई के किया गया, जोकि 13 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया था कि विध्वंसित संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार न बनें, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा:

"हाईकोर्ट में मामला दायर करें। फैसले में हमने स्वतंत्रता दी है... हमने सभी आवश्यक निर्देश दिए हैं... अगर कोई उल्लंघन होता है, तो क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट इसे सुनने के लिए अधिकृत होगा।"

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यह कथित उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 नवंबर 2024 को जारी एक फैसले से संबंधित है, जिसमें अदालत ने मनमाने विध्वंस को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश तय किए थे। इन दिशानिर्देशों में शामिल हैं:

बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा। नोटिस या तो स्थानीय नगर निगम कानूनों के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए, जो भी बाद में हो।

प्रभावित पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। सुनवाई की कार्यवाही दर्ज की जानी चाहिए, और अंतिम आदेश में याचिकाकर्ता की दलीलें, प्राधिकरण के निष्कर्ष और विध्वंस के निर्णय के पीछे का कारण शामिल होना चाहिए।

प्रभावित पक्ष को विध्वंस आदेश को चुनौती देने के लिए समय दिया जाना चाहिए ताकि वह उचित कानूनी मंच के समक्ष अपील कर सके।

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इसके अलावा, कोर्ट ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों के उल्लंघन से अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है।

"यदि कोई विध्वंस कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन में पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को निजी खर्चे पर विध्वंसित संपत्ति की बहाली करनी होगी और साथ ही क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना होगा।"

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये सुरक्षा उपाय उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां अवैध संरचना सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, या जल निकाय पर बनी हो या जहां विध्वंस के लिए कोई पूर्व न्यायालय आदेश पारित किया गया हो।

मामले का शीर्षक: मोहम्मद गयूर बनाम राजेंद्र पेंसिया और अन्य, डायरी नं. 2651/2025

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