हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 301 के तहत "ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव" या "दोष के स्थानांतरण" के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति को मारने का इरादा रखता है, लेकिन गलती से किसी और की हत्या कर देता है, तो कानून इसे उसी इरादे से की गई हत्या मानता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या "अशोक सक्सेना बनाम उत्तराखंड राज्य" मामले में दी है।
धारा 301 IPC कहती है:
"यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ को करता है जिससे उसे मृत्यु होने की संभावना या इरादा हो, लेकिन इससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसकी मृत्यु की न तो उसने योजना बनाई थी और न ही संभावना थी, तो यह अपराध उसी श्रेणी का माना जाएगा जैसा कि उस व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई गई थी।"
इसका मतलब है कि यदि किसी अपराधी का निशाना कोई और व्यक्ति था, लेकिन गलती से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसे उसी तरह का अपराध माना जाएगा, जैसे कि वह वास्तविक लक्ष्य की हत्या करता।
Read Also:- आपराधिक मामले में बरी होने से विभागीय जांच नहीं रुकेगी: सुप्रीम कोर्ट
यह मामला 1992 में घटित हुआ था, जिसमें अशोक सक्सेना नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर चाकू से हमला किया।
हालांकि, असली निशाना शिकायतकर्ता था, लेकिन बीच में उसकी पत्नी आ गई और चाकू का वार उस पर हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
निचली अदालत का फैसला (1996): अशोक सक्सेना को बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सका।
हाईकोर्ट का फैसला (2010): हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अशोक सक्सेना को धारा 302 IPC (हत्या) के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला (2025): सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को आंशिक रूप से बदला और आरोपी को धारा 304 भाग-1 IPC (हत्या के समान दोष लेकिन कम सजा) के तहत दोषी ठहराया।
आरोपी की उम्र (74 वर्ष) और 1992 की घटना को देखते हुए उसकी सजा घटा दी गई।
Read Also:- एफआईआर में कुछ आरोपियों का नाम न लेना साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रासंगिक तथ्य: सुप्रीम कोर्ट
"यदि कोई व्यक्ति एक को मारने का इरादा रखता है लेकिन गलती से किसी और को मार देता है, तो कानून उसे वैसा ही अपराध मानता है, जैसे कि उसने अपने वास्तविक लक्ष्य की हत्या की हो।"
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण पुराने केसों का संदर्भ दिया:
ग्यानेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1972): आरोपी ने एक व्यक्ति को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन बीच में आ गए रिश्तेदार की मौत हो गई। अदालत ने धारा 302 और 301 IPC के तहत दोषी ठहराया।
हरी शंकर शर्मा बनाम मैसूर राज्य (1979): एक गवाह को मारने की कोशिश में, किसी और की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 301 IPC लागू कर हत्या का मामला माना।
जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (1991): आरोपी ने किसी और को निशाना बनाया लेकिन किसी अन्य की मौत हो गई, जिसे हत्या के बराबर अपराध माना गया।
Read Also:- SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट में AORs के लिए दिशा-निर्देश और सीनियर डिज़ाइनेशन प्रक्रिया में सुधार पर सुझाव दिए
अब्दुल ईसे सुलेमान बनाम गुजरात राज्य (1995): आरोपी ने भागते हुए किसी पर गोली चलाई, लेकिन एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे धारा 301 IPC के तहत हत्या माना।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 301 IPC का सिद्धांत पूरी तरह इस केस में लागू होता है।
हालांकि, घटना को 33 साल बीत चुके थे और आरोपी की उम्र 74 साल हो चुकी थी, इसलिए सजा को घटाकर 'सजा जितनी काटी, उतनी पर्याप्त मानी गई'।