भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को एक रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित अवैध नकदी की बरामदगी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि यह याचिका समय से पहले दायर की गई थी, क्योंकि इन-हाउस जांच पहले से ही चल रही है।
शुरुआत में ही, न्यायमूर्ति ओका ने याचिकाकर्ता, अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेडुमपारा को संबोधित करते हुए कहा:
"श्री नेडुमपारा, हमने प्रार्थना को देखा है। इन-हाउस जांच समाप्त होने के बाद कई विकल्प खुले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं या रिपोर्ट की जांच के बाद इस मामले को संसद को भेज सकते हैं। आज इस याचिका पर विचार करने का समय नहीं है। इन-हाउस रिपोर्ट के बाद सभी विकल्प खुले हैं। याचिका समय से पहले दायर की गई है।"
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अधिवक्ता नेडुमपारा ने अपनी दलीलों में न्यायाधीशों को आपराधिक जांच से बचाने के मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने केरल का एक मामला संदर्भित किया, जिसमें एक तत्कालीन कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप थे, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने इस पर जोर दिया कि जांच कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए, न कि किसी आंतरिक न्यायिक पैनल द्वारा। उन्होंने कहा:
"इन-हाउस समिति कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है और इसे विशेष एजेंसियों द्वारा की जाने वाली आपराधिक जांच का विकल्प नहीं माना जा सकता।"
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 14 मार्च को नकदी बरामद होने के दिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, जब्त करने की कार्यवाही (महाजर) क्यों नहीं बनाई गई और इस मामले को एक सप्ताह तक गोपनीय क्यों रखा गया।
हालांकि, न्यायमूर्ति ओका ने दोहराया कि अदालत इस चरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती:
"आज, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पहले इन-हाउस प्रक्रिया पूरी हो जाने दें, उसके बाद सभी विकल्प भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए खुले रहेंगे।"
जब याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आम जनता न्यायपालिका के दृष्टिकोण को लेकर चिंतित है, तो पीठ ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों और इन-हाउस प्रक्रिया के बारे में जनता को शिक्षित करने का सुझाव दिया।
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश
पीठ ने अंततः याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया, साथ ही के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ जैसे न्यायिक दृष्टांतों को चुनौती देने की व्यापक प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें किसी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक बताया गया है। अदालत ने कहा:
"जहाँ तक तीसरे उत्तरदाता (जस्टिस वर्मा) से संबंधित शिकायत का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से स्पष्ट है कि इन-हाउस प्रक्रिया जारी है। जांच पूरी होने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए कई विकल्प उपलब्ध होंगे। इसलिए इस स्तर पर इस रिट याचिका को स्वीकार करना उचित नहीं होगा।"
पीठ ने यह भी माना कि इस समय न्यायिक व्यवस्था में व्यापक संशोधन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मामला 14 मार्च को उनके आधिकारिक आवास में आग लगने की घटना से जुड़ा है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। इसके बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 21 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय की रिपोर्ट के आधार पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।
24 मार्च को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्यभार वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश की। जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है।
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याचिका में सुप्रीम कोर्ट के के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ के फैसले को चुनौती देने की मांग की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह निर्णय न्यायाधीशों को आपराधिक मुकदमों से अनुचित रूप से बचाता है। इसके अलावा, इसमें जांच समिति के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया गया था और कहा गया था कि कॉलेजियम को ऐसी जांच करने का अधिकार नहीं है।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह घोषित करने की मांग की गई थी कि नकदी की बरामदगी एक संज्ञेय अपराध है और इसे भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। साथ ही, इसमें न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 2010 के न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक को लागू करने की मांग की गई थी।
केस नं. – डायरी नं. 15529-2025
केस का शीर्षक – मैथ्यूज जे नेदुम्परा एवं अन्य बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य।