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सोशल मीडिया सामग्री हटाने से पहले पूर्व सूचना आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

3 Mar 2025 4:26 PM - By Shivam Y.

सोशल मीडिया सामग्री हटाने से पहले पूर्व सूचना आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने से पहले उपयोगकर्ताओं को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों की कुछ धाराओं को चुनौती देता है, जो वर्तमान में उपयोगकर्ता को सूचित किए बिना सामग्री को ब्लॉक करने की अनुमति देते हैं।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने केंद्र सरकार को सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। याचिका इस बात पर सवाल उठाती है कि बिना सूचना दिए सामग्री को हटाना कानूनी रूप से सही है या नहीं और प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

“हम दोनों की राय में... प्रारंभिक दृष्टि से, नियम को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि यदि व्यक्ति पहचान योग्य है, तो उसे सूचना दी जानी चाहिए...” – न्यायमूर्ति बीआर गवई

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याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि मौजूदा आईटी नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार आमतौर पर सामग्री हटाने की सूचना केवल सोशल मीडिया प्लेटफार्मों (मध्यस्थों) को भेजती है, न कि मूल पोस्ट करने वाले व्यक्ति (ऑरिजिनेटर) को। जयसिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका सरकार की धारा 69A के तहत सामग्री हटाने की शक्ति को चुनौती नहीं देती, बल्कि केवल यह मांग करती है कि यदि कोई व्यक्ति पहचान योग्य है, तो उसे सूचना दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने 2009 आईटी नियमों के नियम 8 की विस्तार से जांच की, जो कहता है कि या तो सामग्री के मूल प्रकाशक या मध्यस्थ को नोटिस दिया जा सकता है। जयसिंह ने तर्क दिया कि इस भाषा के कारण केवल मध्यस्थों को सूचना दी जाती है जबकि सामग्री बनाने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने नियम 16 पर भी सवाल उठाया, जो सामग्री हटाने के अनुरोध और उससे संबंधित कार्यवाही को गोपनीय रखने की बात करता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति को कानूनी चुनौती देने का मौका नहीं मिल पाता।

“यदि नियम को इस तरह पढ़ा जाए कि यदि कोई व्यक्ति पहचान योग्य है, तो उसे सूचना दी जानी चाहिए... और यदि वह पहचान योग्य नहीं है, तो नोटिस केवल मध्यस्थ को दिया जाना चाहिए – यह इस तरह पढ़े जाने में सक्षम है...” – न्यायमूर्ति बीआर गवई

जयसिंह ने आगे कहा कि गोपनीयता से जुड़े प्रावधान उपयोगकर्ताओं को न्यायिक समीक्षा का अवसर नहीं देते। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनका सोशल मीडिया खाता बिना पूर्व सूचना के निलंबित कर दिया गया था और वर्षों तक बहाल नहीं हुआ।

“मैं व्यक्तिगत उदाहरण नहीं देना चाहती, लेकिन यह सार्वजनिक डोमेन में है, वह इस मामले को हाई कोर्ट तक ले गए थे...” – वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह

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याचिका में आईटी नियमों में प्रमुख बदलावों की मांग की गई है, जिनमें शामिल हैं:

  • नियम 16 को रद्द करना ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
  • पहचान योग्य उपयोगकर्ताओं को सूचना देने को अनिवार्य बनाना।
  • नियम 8 में संशोधन कर यह सुनिश्चित करना कि न केवल मध्यस्थों को बल्कि सामग्री निर्माता को भी नोटिस मिले।
  • सूचना हटाने के लिए स्पष्ट प्रारूप तैयार करना जिसमें सभी आवश्यक जानकारी हो।
  • यह खुलासा करना कि नियम 8 और 9 के तहत कितनी बार सामग्री हटाई गई है।
  • समीक्षा समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना ताकि प्रभावित व्यक्ति कानूनी कार्यवाही कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को इस मामले पर जवाब देने का नोटिस जारी किया है। इस मामले का डिजिटल अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत में सोशल मीडिया सामग्री विनियमन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

मामले का शीर्षक: सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 161/2025

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