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कर्नल सोफिया कुरैशी टिप्पणी मामला: विजय शाह के खिलाफ अभियोजन मंजूरी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई

Rajan Prajapati
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति में देरी पर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। - कुंवर विजय शाह बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

कर्नल सोफिया कुरैशी टिप्पणी मामला: विजय शाह के खिलाफ अभियोजन मंजूरी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 मई) को मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने के मामले में अब तक फैसला क्यों नहीं लिया गया। मामला कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को दो सप्ताह पहले ही निर्णय लेना चाहिए था।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद उस बयान से शुरू हुआ था जो विजय शाह ने मऊ (मध्य प्रदेश) के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया था। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में दिया गया था।

टिप्पणी के बाद देशभर में विरोध हुआ और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी को “अपमानजनक और खतरनाक” बताते हुए कहा था कि इससे सशस्त्र बलों की गरिमा प्रभावित होती है।

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इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अभियोजन स्वीकृति पर राज्य सरकार का फैसला अभी लंबित है।

इस पर CJI सूर्यकांत ने नाराजगी जताते हुए कहा,

“अब हमारे आदेश का पालन कीजिए। बहुत हो चुका। सबसे पहले माफी आनी चाहिए थी।”

जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संभवतः मंत्री का उद्देश्य महिला अधिकारी की प्रशंसा करना था, लेकिन वे अपने शब्द सही ढंग से नहीं रख पाए, तब अदालत ने असहमति जताई।

CJI ने कहा,

“यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था, बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था।”

पीठ ने यह भी कहा कि एक राजनेता अच्छी तरह जानता है कि किसी की प्रशंसा किस तरह की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को अपने पहले के आदेशों का पालन करते हुए अभियोजन स्वीकृति पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा।

मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

Case Details:

Case Title: Kunwar Vijay Shah vs. The High Court of Madhya Pradesh

Bench: Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi

Decision Date: May 8, 2026

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