4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें दतला श्रीनिवास वर्मा को मणिपुर में अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) के प्रमुख पद से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार व केवी विश्वनाथन की पीठ कर रही थी। सीबीआई ने संयुक्त निदेशक और उत्तर-पूर्व क्षेत्र (NE Zone) के प्रमुख दतला श्रीनिवास वर्मा को इस पद से हटाने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी।
"जांच निष्पक्ष और निष्कलंक होनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो, तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व में बदलाव किया जा सकता है," सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा।
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इस सुनवाई में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सीबीआई की ओर से पैरवी की, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी को न्याय मित्र (Amicus Curiae) के रूप में नियुक्त किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट कई वर्षों से मणिपुर में अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं की जांच की निगरानी कर रहा है।
2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को SIT गठित करने का निर्देश दिया ताकि इन हत्या मामलों की निष्पक्ष जांच हो सके। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने दिया था।
2018 में, न्यायमूर्ति एम.बी. लोकुर और यू.यू. ललित की पीठ ने जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और सीबीआई निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
2022 में, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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मामले की पृष्ठभूमि
मणिपुर में अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं की जांच तब शुरू हुई जब "एक्स्ट्रा जूडिशियल एक्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन" और "ह्यूमन राइट्स अलर्ट" ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की।
याचिकाकर्ताओं ने 1,528 अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं के सबूत अदालत के सामने प्रस्तुत किए, जिनमें मणिपुर पुलिस और सुरक्षाबलों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया।
इनमें से अधिकांश हत्याओं को ठंडे खून से की गई हत्या बताया गया, जिनमें पीड़ितों को हिरासत में लेने के बाद प्रताड़ित किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई।
"किसी भी स्थिति में, यहां तक कि दुश्मन के खिलाफ भी, कानून का शासन बना रहना चाहिए," सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा।
2016 में, न्यायमूर्ति मदन लोकुर और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की पीठ ने कहा कि यदि कोई सुरक्षाकर्मी अत्यधिक बल प्रयोग करके किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो उसकी गहन जांच की जानी चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मणिपुर पुलिस या सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों से परे जाकर अवैध कार्य किए हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
"कोई भी अधिकारी, चाहे वह सशस्त्र बलों का हो या पुलिस का, कानून से ऊपर नहीं है। यदि कोई अवैध हत्याओं में शामिल है, तो उसे न्याय का सामना करना होगा," अदालत ने कहा।
मामले का संक्षिप्त विवरण: Extra Judicial Execution Victim Families Association & Anr. vs. Union of India & Ors. W.P.(Crl.) No. 000129 / 2012