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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदक को उत्तर देने का मौका दिए बिना मामला बंद करना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।

8 Feb 2025 3:31 PM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदक को उत्तर देने का मौका दिए बिना मामला बंद करना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाईकोर्ट द्वारा बिना याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए केवल प्रतिवादी के हलफनामे पर भरोसा करके मामले को निपटाने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने इस आधार पर हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में एक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद अंतिम अधिसूचना में कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहण से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कुछ ज़मींदारों को अपने मामलों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जिनकी भूमि उन क्षेत्रों से सटी हुई थी जो अधिग्रहण से बाहर कर दी गई थीं। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि अगर उनके आस-पास की भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखा गया है, तो उन्हें भी इसी लाभ का हकदार होना चाहिए।

हालांकि, प्राधिकरण ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें सिंगल जज ने उनके पक्ष में फैसला दिया। लेकिन हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की समीक्षा करते हुए पाया कि हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच केवल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर भरोसा करके मामले को उसी दिन बंद कर दिया, जिस दिन हलफनामा दायर किया गया था।

“यह ध्यान देने योग्य है कि हलफनामा 12 सितंबर 2019 को दायर किया गया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को इसका जवाब देने का कोई अवसर दिए बिना उसी दिन मामले को सुनवाई के लिए बंद कर दिया।” – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का यह दृष्टिकोण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था।

"डिवीजन बेंच का यह तरीका, जिसमें केवल हलफनामे पर भरोसा करके और याचिकाकर्ता को जवाब देने का मौका दिए बिना फैसला लिया गया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है।" – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर अपील को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने मामले को पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट वापस भेजते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो हाईकोर्ट अतिरिक्त निरीक्षण का आदेश दे सकता है।

"हम केवल इस आधार पर कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, अपील को स्वीकार करते हैं और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को वापस भेजते हैं।" – सुप्रीम कोर्ट

इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक हाईकोर्ट मामले पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

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