केवड़िया, गुजरात में आयोजित वेस्टर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,
"देश के न्याय का पैमाना यह है कि उसके कितने नागरिकों को कभी अन्याय का डर नहीं रहा।"
यह सम्मेलन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (GSLSA) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल, जस्टिस बीरेन ए. वैश्णव, जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और एस.सी. मुघाटे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन और जल्द ही NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय के असली अर्थ पर विचार व्यक्त करते हुए कहा,
"न्याय का माप ना तो भव्य कोर्ट भवनों में मिलता है और ना ही विधिक पुस्तकों के बड़े भंडार में। यह माप तो उन सबसे गरीब, सबसे वंचित और सबसे बेसहारा लोगों की सुरक्षा और निष्पक्षता की भावना में मिलता है।"
महात्मा गांधी के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा,
"किसी भी समाज का सच्चा मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"
उन्होंने यह भी जोड़ा कि NALSA का उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश के किसी भी नागरिक को कभी भी अन्याय का भय न रहे, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी सफलतापूर्वक लागू किया जाए।
जस्टिस सूर्यकांत ने 1995 में NALSA की स्थापना से लेकर अब तक की परिवर्तनकारी यात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कैसे NALSA ने न्याय को देश के सबसे दूरदराज़ गांवों, भीड़भाड़ वाले जेलों, किशोर सुधार गृहों, महिला आश्रय स्थलों, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों तथा ट्रांसजेंडर समुदायों तक पहुँचाया है।
"NALSA मंच ने साबित कर दिया है कि न्याय कोई दया नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है।"
उन्होंने सभी विधिक संस्थाओं, वकीलों और न्यायिक समुदाय के सदस्यों से आह्वान किया कि वे देश के निर्माता के रूप में कार्य करें:
"स्वयं को केवल न्यायिक या प्रशासनिक मंचों के कार्यकर्ता न समझें, बल्कि न्याय के आधारभूत निर्माणकर्ता के रूप में देखें।"
भविष्य के दृष्टिकोण को साझा करते हुए उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि न्याय केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सभी का अधिकार बने।
गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय तक पहुंच केवल एक आकांक्षा नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। एक घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
"एक विवाहित महिला, जो तीन बच्चों की मां थी, को उसके ससुरालवालों द्वारा बेरहमी से पीटा गया। अदालत और प्रशासन ने कदम उठाए, लेकिन मैंने महसूस किया कि ऐसे पीड़ितों को संस्थागत सहायता से कहीं अधिक विश्वास, निरंतर समर्थन और सहानुभूति की आवश्यकता होती है।"
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उन्होंने पीड़िता के समग्र पुनर्वास के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया, यह दिखाते हुए कि समुदाय स्तर पर गहरे समर्थन की कितनी आवश्यकता है।
GSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीरेन वैश्णव ने अपने भाषण में वंचित वर्ग तक पहुंचने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा,
"हमारी न्याय वितरण प्रणाली तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हम कमजोर वर्गों तक पहुँचकर उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं करते।"
उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार NALSA के थीम सॉन्ग का गुजराती संस्करण तैयार किया गया और जस्टिस गवई द्वारा इसका विमोचन किया गया, जो समावेशिता की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम था।
अंत में, यह आयोजन केवल तीन दशकों की उपलब्धियों का उत्सव नहीं था, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए एक शक्तिशाली आह्वान था कि न्याय हर स्तर तक गहराई से पहुंचे और कोई भी पीछे न रहे।