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उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता: केवल कानूनी विभाजन के बाद ही सह-भूमिधर अपनी हिस्सेदारी के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की मांग कर सकता है – इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय

20 Apr 2025 10:42 AM - By Vivek G.

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता: केवल कानूनी विभाजन के बाद ही सह-भूमिधर अपनी हिस्सेदारी के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की मांग कर सकता है – इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत कोई सह-भूमिधर (संयुक्त भूमि धारक) स्वतंत्र रूप से कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने के लिए आवेदन नहीं कर सकता, जब तक कि वह भूमि पहले से कानूनी रूप से विभाजित न की गई हो।

यह फैसला न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ की खंडपीठ ने सुनाया, जब उन्होंने ईशान चौधरी और एक अन्य व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा डीलरशिप से इनकार करने के निर्णय को चुनौती दी थी।

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याचिकाकर्ताओं ने यह दलील दी कि भूमि को विजय सिंह (एक सह-स्वामी) द्वारा लीज पर उन्हें दी गई थी। लेकिन बीपीसीएल ने लीज डीड को अमान्य ठहराते हुए कहा कि उक्त भूमि के कई सह-स्वामी हैं, और डीलर चयन दिशा-निर्देश, 2023 के अनुसार, सभी सह-स्वामियों द्वारा लीज डीड पर हस्ताक्षर आवश्यक हैं

"इसके अलावा, यू.पी. राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत भूमि परिवर्तन को विभाजन नहीं माना जा सकता... अतः आपकी लीज डीड मान्य नहीं है।" – बीपीसीएल का आदेश दिनांक 4.3.2025

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि धारा 80(1) के तहत 2019 में विजय सिंह की हिस्सेदारी के लिए घोषणा की गई थी, जिससे भूमि का विभाजन पहले ही हो चुका माना जाना चाहिए।

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हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा:

"धारा (1) या (2) के अंतर्गत कोई भी सह-भूमिधर आवेदन तभी कर सकता है जब उसकी साझेदारी वाली भूमि का विभाजन विधि अनुसार हो चुका हो।" – इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने धारा 80(4) का अवलोकन किया और कहा कि अगर कोई व्यक्तिगत सह-भूमिधर भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता है, तो इसके लिए पहले धारा 116 के अंतर्गत भूमि का विधिक विभाजन होना आवश्यक है

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इसके अलावा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 80 के तहत दी गई भूमि उपयोग की घोषणा को कानूनी विभाजन नहीं माना जा सकता, और इसके लिए विधिक प्रक्रिया अनिवार्य है।

“विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता... धारा 80(1) के तहत की गई घोषणा को भूमि विभाजन का प्रमाण नहीं माना जा सकता।” – माननीय पीठ

चूंकि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि सभी सह-स्वामियों के बीच भूमि का विभाजन धारा 116 के अनुसार हुआ है, कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।

उपस्थिति

याचिकाकर्ता के वकील: अखिलेश्वर प्रताप सिंह, अतुल कुमार

प्रतिवादी के वकील: ए.एस.जी.आई., कोमल मेहरोत्रा

केस का शीर्षक - ईशान चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और 4 अन्य 2025