पत्रकार अर्णब गोस्वामी को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अधिवक्ता विक्रम सिंह चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया, जो 2016 में जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार पर पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हमले के आरोपी थे।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि टाइम्स नाउ पर एक टेलीविज़न डिबेट के दौरान गोस्वामी द्वारा किए गए वे बयान - जिसमें चौहान को कथित रूप से “गुंडा” कहा गया था - आपराधिक मानहानि की श्रेणी में नहीं आते।
“पत्रकार को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, चाहे वह कितनी भी तीखी क्यों न हो, जब तक वह दुर्भावना की सीमा पार नहीं करती,” पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा।
चौहान ने दावा किया था कि यह टिप्पणी मानहानिकारक है और इससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, लेकिन अदालत ने असहमति जताई और कहा कि यह बयान एक व्यापक रूप से चर्चित सार्वजनिक घटना के संदर्भ में दिया गया था।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि
“सार्वजनिक व्यक्तियों को आलोचना की उच्च सीमा सहन करनी होती है,” और निष्कर्ष निकाला कि शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
इस प्रकार, हाईकोर्ट ने गोस्वामी और टाइम्स ग्रुप के अन्य अधिकारियों के खिलाफ जारी समन और मानहानि की कार्यवाही को समाप्त कर दिया।
Case Title: Arnab Goswami v. State & Ors and other connected matters