दिल्ली हाईकोर्ट ने रेमफ्री एंड सागर मामले में ITAT आदेश बरकरार रखा, राजस्व विभाग की गुडविल लाइसेंसिंग और ट्रैवल खर्चों पर आपत्तियां खारिज कीं

By Shivam Y. • October 26, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेम्फ्री और सागर के खिलाफ पांच कर अपीलों को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि सद्भावना लाइसेंस शुल्क वैध व्यावसायिक व्यय हैं और कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं। - प्रधान आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स रेम्फ्री और सागर

एक महत्वपूर्ण कर (Tax) निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (PCIT) द्वारा प्रमुख लॉ फर्म रेमफ्री एंड सागर (Remfry & Sagar) के खिलाफ दायर पाँच अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि गुडविल के उपयोग के लिए किए गए भुगतान अवैध नहीं हैं और बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की खंडपीठ ने 15 अक्टूबर 2025 को यह फैसला सुनाया, जिससे यह लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया कि क्या ऐसे लाइसेंस शुल्क को आयकर अधिनियम के तहत निषिद्ध व्यय माना जा सकता है।

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पृष्ठभूमि

यह अपीलें - ITA 525/2025, 526/2025, 527/2025, 528/2025, और 531/2025 - राजस्व विभाग की आपत्तियों से उत्पन्न हुई थीं, जिसमें फर्म द्वारा गुडविल और नाम के उपयोग के लिए भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क को खर्च के रूप में स्वीकार करने पर सवाल उठाया गया था।

राजस्व विभाग का तर्क था कि ऐसे भुगतान वास्तव में “मुआवजे के बंटवारे” (sharing of remuneration) के समान हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के उल्लंघन में आता है और इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 37 के स्पष्टीकरण 1 (Explanation 1) के तहत निषिद्ध खर्च के रूप में अस्वीकार किए जाने चाहिए।

राजस्व की ओर से वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता (SSC) इंद्रुज सिंह राय ने कहा कि यह भुगतान केवल एक आवरण के तहत राजस्व साझा करने की व्यवस्था है, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अजय वोहरा, जो उत्तरदाता (assessee) की ओर से पेश हुए, ने कहा कि यह भुगतान पूरी तरह वैध व्यावसायिक व्यय है, जो केवल फर्म के नाम और उसकी प्रतिष्ठा (goodwill) के उपयोग के लिए किया गया है।

अदालत की टिप्पणियां

पीठ ने ध्यान दिलाया कि यही मुद्दा पहले ही ITA 199/2017 (Principal Commissioner of Income Tax v. Remfry & Sagar) में निपटाया जा चुका है, जिसमें अदालत ने फर्म के पक्ष में फैसला दिया था। उसी निर्णय के तर्क को अपनाते हुए, न्यायमूर्ति कामेश्वर राव ने कहा कि वर्तमान अपीलों में भी कोई नई कानूनी बात नहीं उठती।

“लाइसेंस शुल्क देने का प्राथमिक - बल्कि एकमात्र - उद्देश्य ‘Remfry & Sagar’ नाम का उपयोग करना और उससे जुड़ी गुडविल का लाभ उठाना था,” पीठ ने कहा। अदालत ने यह भी जोड़ा कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह लगे कि भुगतान किसी अवैध उद्देश्य से किया गया था या किसी वैधानिक निषेध का उल्लंघन हुआ।

अदालत ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल के नियम केवल वकीलों द्वारा गैर-वकीलों के साथ फीस साझा करने पर रोक लगाते हैं, लेकिन किसी स्थापित फर्म के नाम या गुडविल के उपयोग के लिए वैध भुगतान पर नहीं।

“कुल राजस्व से प्रतिशत जोड़ने का उद्देश्य केवल भुगतान की गणना का एक आधार तय करना था, न कि लाभ के बंटवारे का कोई यंत्र,” न्यायमूर्ति राव ने कहा।

राजस्व की ओर से Apex Laboratories फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि वहां भी ‘फ्रीबीज’ (मुफ्त उपहार) देने के खर्च को अवैध माना गया था। परंतु हाईकोर्ट ने कहा कि वह तुलना “स्पष्ट रूप से अनुचित” है क्योंकि उस मामले में मेडिकल काउंसिल के नियमों में ऐसा व्यवहार स्पष्ट रूप से निषिद्ध था।

“गुडविल के उपयोग के लिए किया गया भुगतान किसी भी दृष्टि से अवैध या निषिद्ध नहीं कहा जा सकता,” अदालत ने कहा।

यात्रा और मनोरंजन खर्चों पर टिप्पणी

ITA 531/2025 में राजस्व विभाग ने एक अलग मुद्दा उठाया - कि फर्म के यात्रा और मनोरंजन खर्चों (Travel & Entertainment Expenses) पर ऑडिटर्स ने टिप्पणी की थी कि पर्याप्त दस्तावेज नहीं दिए गए। इस आधार पर मूल्यांकन अधिकारी (Assessing Officer) ने कुल खर्च का 5% (₹12.89 लाख) मनमाने तरीके से अस्वीकृत कर दिया।

हालांकि, CIT(A) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) दोनों ने यह अस्वीकृति रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने भी उसी निष्कर्ष को सही ठहराते हुए कहा कि अधिकारी ने “व्यक्तिगत उपयोग” का कोई प्रमाण पेश नहीं किया।

"किसी भी खर्च को केवल अनुमान या अटकल के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता," अदालत ने कहा।

निर्णय

अदालत ने यह पाते हुए कि कोई महत्वपूर्ण कानून का प्रश्न (substantial question of law) नहीं उठता, राजस्व विभाग की सभी पाँचों अपीलों को खारिज कर दिया।

इस आदेश से स्पष्ट होता है कि कानूनी फर्मों द्वारा वैध व्यावसायिक उद्देश्य से किए गए गुडविल भुगतान कर के दायरे में वैध हैं, और कर अधिकारी केवल संदेह या अनुमान के आधार पर खर्च अस्वीकार नहीं कर सकते।

"अपीलें खारिज की जाती हैं," न्यायमूर्ति राव ने निष्कर्ष में कहा।

Case Title:- Principal Commissioner of Income Tax versus M/s. Remfry and Sagar

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