दिल्ली उच्च न्यायालय ने सास-ससुर के शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को बरकरार रखा, बहू को वैकल्पिक फ्लैट सहित स्व-अर्जित घर खाली करने का आदेश दिया

By Shivam Y. • October 31, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार को बरकरार रखा; बहू को अपने खर्च पर ससुराल वालों का घर खाली करने और वैकल्पिक फ्लैट लेने का आदेश दिया।मंजू अरोड़ा बनाम नीलम अरोड़ा एवं अन्य

दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2025 को यह फैसला सुनाया कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने घर में शांति और गरिमा के साथ रहने का अधिकार है, भले ही पारिवारिक विवाद क्यों न हों। न्यायमूर्ति अनिल क्षेतरपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने मंजू अरोड़ा द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों की संपत्ति - शिवाजी एन्क्लेव, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली - से बेदखली के आदेश को चुनौती दी थी।

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"कानून को सुरक्षा और शांति दोनों की रक्षा करनी चाहिए," पीठ ने टिप्पणी की, जब उसने उस एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखा जिसमें मंजू अरोड़ा को अपने ससुराल वालों की स्वयं अर्जित संपत्ति खाली करने और उनके खर्चे पर वैकल्पिक निवास प्रदान करने का आदेश दिया गया था।

पृष्ठभूमि

यह विवाद वर्ष 2023 का है जब नीलम अरोड़ा और उनके पति, दोनों वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी बहू को अपने स्वामित्व वाले घर से निकालने के लिए दीवानी वाद दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे और बहू के बीच लगातार घरेलू कलह ने घर का माहौल जहरीला और असहनीय बना दिया है।

उन्होंने संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताते हुए कहा कि उन्होंने बहू को केवल पारिवारिक स्नेहवश वहां रहने की अनुमति दी थी, किसी कानूनी अधिकार के तहत नहीं। वहीं, मंजू अरोड़ा ने तर्क दिया कि यह घर घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDV अधिनियम) के तहत उनका साझा गृह है और उन्हें इससे निकाला नहीं जा सकता।

एकल न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वृद्ध दंपति के पक्ष में निर्णय दिया, साथ ही बहू की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निर्देश दिया कि उन्हें ₹65,000 रुपये मासिक किराए और अन्य खर्चों सहित एक वैकल्पिक मकान दिया जाए। मंजू अरोड़ा ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की।

अदालत के अवलोकन

पीठ ने कहा कि इस मामले में दो अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है - एक ओर बहू का PWDV अधिनियम के तहत निवास का अधिकार और दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों का अपने घर में शांति से रहने का संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) तथा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत सुरक्षा का अधिकार।

न्यायमूर्ति क्षेतरपाल ने निर्णय देते हुए कहा कि

“निवास का अधिकार बेघर होने से बचाने का एक वैधानिक संरक्षण है, स्वामित्व या स्थायी कब्जे का अधिकार नहीं।” अदालत ने स्पष्ट किया कि यह संरक्षण वरिष्ठ नागरिकों के वैध स्वामित्व और गरिमा से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

यह भी पाया गया कि संबंधित मकान एक ही आवासीय इकाई है जिसमें साझा रसोई और सीढ़ियाँ हैं, जिससे अलग-अलग रहना व्यावहारिक नहीं है। दोनों पक्षों के बीच 25 से अधिक मुकदमे लंबित हैं, जिससे सह-निवास असंभव हो गया है।

पीठ ने कहा,

“ऐसे शत्रुतापूर्ण पक्षों का एक ही छत के नीचे रहना केवल पीड़ा को बढ़ाएगा,” और जोड़ा कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने घर में निरंतर कलह झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष एवं विश्लेषण

अदालत ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि बहू की बेदखली अवैध थी, यह कहते हुए कि उपयुक्त वैकल्पिक आवास की पेशकश करना PWDV अधिनियम की धारा 19(1)(f) के तहत उसके अधिकार की पूर्ण सुरक्षा करता है।

“PWDV अधिनियम के तहत दिया गया अधिकार सिर पर छत सुनिश्चित करता है, विलासिता का दावा नहीं,” अदालत ने टिप्पणी की। उसने यह भी कहा कि बहू द्वारा समान आकार और सुविधाओं वाले मकान की माँग स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम ‘उचित निवास’ की गारंटी देता है, ‘समान ऐश्वर्य’ की नहीं।

न्यायाधीशों ने इस बात की भी सराहना की कि ससुराल वालों ने सभी खर्च - किराया, ब्रोकर शुल्क, रखरखाव, बिजली और पानी के बिल - स्वयं वहन करने की स्वेच्छा दिखाई, जिससे व्यवस्था मानवीय और न्यायसंगत बनी रही।

पीठ ने टिप्पणी की,

“वरिष्ठ नागरिकों के शांति और गरिमा से रहने के अधिकार को साझा गृह के नाम पर अनिश्चितकाल तक निलंबित नहीं किया जा सकता।”

निर्णय

निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। पीठ ने मामूली संशोधन करते हुए स्पष्ट किया कि तीन बेडरूम की बजाय दो बेडरूम का फ्लैट पर्याप्त होगा, क्योंकि बहू फिलहाल अकेली रहती है और उसकी बेटी विदेश में बस चुकी है।

ससुराल वालों को निर्देश दिया गया कि वे चार सप्ताह के भीतर वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करें और ₹65,000 रुपये मासिक किराया, सुरक्षा जमा और उपयोगिता शुल्क वहन करें। प्रस्ताव मिलने के दो सप्ताह के भीतर मंजू अरोड़ा को घर खाली करना होगा।

निर्णय के अंत में अदालत ने कहा:

“जहाँ PWDV अधिनियम एक पीड़ित महिला को महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, वहीं यह वरिष्ठ नागरिकों के अपने घर में बिना तनाव के रहने के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता।”

इस निर्णय के साथ, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह दोहराया कि करुणा दोनों ओर बहनी चाहिए - महिलाओं को बेघर होने से बचाते हुए यह भी सुनिश्चित करना कि बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांति और गरिमा के साथ जी सकें।

Case Title: Manju Arora vs. Neelam Arora & Another

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