जम्मू-कश्मीर में सड़े हुए मांस के धंधे पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

By Shivam Yadav • August 24, 2025

श्री उमर बनाम केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य- जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने सड़े हुए मांस की अनियंत्रित बिक्री को लेकर यूटी प्रशासन को नोटिस जारी किया। पीआईएल में खाद्य सुरक्षा कानूनों को लागू करने में अधिकारियों की विफलता को उजागर किया गया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने केंद्रशासित प्रदेश में व्यापक स्तर पर सड़े और अस्वच्छ मांस की बिक्री पर गंभीर रूप से ध्यान दिया है। एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर कार्यवाही करते हुए, अदालत ने यूटी प्रशासन और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा कानूनों को लागू करने में कथित विफलता पर उनका जवाब मांगा गया है।

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याचिकाकर्ता अधिवक्ता श्री उमर ने अदालत का ध्यान उस चिंताजनक स्थिति की ओर आकर्षित किया, जहाँ असुरक्षित मांस और पोल्ट्री उत्पाद खुलेआम बेचे जा रहे हैं, जिससे जनता को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो रहा है। उन्होंने एक हाल ही का अखबारी कॉलम "मीट द मीट माफिया" का हवाला दिया, जिसमें एक छिपे हुए गठजोड़ का पर्दाफाश किया गया था जो जानवरों की खपत के लिए भी अनुपयुक्त मांस की आपूर्ति कर रहा है।

मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल की पीठ ने अधिकारियों की जबरदस्त लापरवाही पर चिंता व्यक्त की। बार-बार सरकारी सलाह के बावजूद, खाद्य सुरक्षा और नगर निगम के कानूनों का प्रवर्तन ढीला है, जिससे जनता का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है।

सुनवाई के दौरान, विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील मौजूद थे और उन्होंने नोटिस स्वीकार किया। अदालत ने मामले में औषधि नियंत्रण एवं खाद्य संगठन के खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं नियंत्रक को एक आवश्यक पक्ष के रूप में भी शामिल किया। उत्तरदाताओं को अगली समीक्षा की तारीख तक अपना उत्तर प्लेसमेंट करने का निर्देश दिया गया है, जिसके विफल होने पर सख्त आदेश दिए जाएंगे।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि मामले को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सहायक सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त, 2025 के लिए सूचीबद्ध की गई है।

यह  PIL एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे को उजागर करता है और नागरिक कल्याण की सुरक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। इस मामले के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर में खाद्य गुणवत्ता मानकों के प्रवर्तन में सख्ती आ सकती है।

मामले का शीर्षक: श्री उमर बनाम केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य

मामला संख्या: WP(C) PIL No.9/2025

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