पीएंडएच हाईकोर्ट ने 26 साल पुराने खाद्य मिलावट मामले में सजा घटाई, लंबे कानूनी संघर्ष को माना न्याय में देरी

By Vivek G. • April 22, 2025

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 26 साल पुराने खाद्य मिलावट मामले में सजा घटाई, लंबे ट्रायल और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र न्याय के अधिकार को माना।

एक अहम फैसले में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदित्य कुमार की खाद्य मिलावट से जुड़े मामले में सजा को घटा दिया, यह मानते हुए कि उन्होंने 26 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना किया है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा कि भले ही Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (PFA Act) के तहत न्यूनतम सजा अनिवार्य है, लेकिन मुकदमे की देरी और याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।

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"दोषसिद्धि की तलवार पिछले 26 वर्षों से याचिकाकर्ता के सिर पर लटकी रही," अदालत ने कहा, यह दर्शाते हुए कि लंबे मुकदमे के कारण उसे कितनी मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी।

आदित्य कुमार को 2007 में पीएफए अधिनियम की धारा 7 और 16(1)(a)(i) के तहत दोषी ठहराया गया था, क्योंकि वे सार्वजनिक बिक्री के लिए 20 किलोग्राम रंगीन मसूर दाल रखे हुए पाए गए थे। सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार, नमूने में सनसेट येलो सिंथेटिक कलर मिला, जो PFA नियमों के नियम 23 के तहत निषिद्ध है।

हालांकि याचिकाकर्ता ने नियम 17, 18, 22, 28 और धारा 13(2) के तहत प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा:

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"न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि में कोई गैरकानूनीता या विचलन नहीं है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी सही ठहराया है।"

हालांकि, अदालत ने यह माना कि 2010 में दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका 15 वर्षों तक लंबित रही, क्योंकि यह अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं हो सकी। इस दौरान, याचिकाकर्ता ज़मानत पर था और पहले ही 7 दिन की हिरासत भुगत चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और संविधान के सिद्धांतों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा:

"शीघ्र और त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे मूल्यवान और cherished अधिकारों में से एक है।"

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1999 में जब अपराध हुआ, तब याचिकाकर्ता की उम्र 27 वर्ष थी, और अब वह 53 वर्ष के हैं। कोर्ट ने कहा कि अब उन्हें दोबारा जेल भेजना न्यायसंगत नहीं होगा। चूंकि अपराध के समय याचिकाकर्ता 18 वर्ष से ऊपर था, इसलिए उसे पीएफए अधिनियम की धारा 20AA के तहत प्रोबेशन का लाभ नहीं मिल सकता।

इस प्रकार, कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा में बदलाव किया:

"याचिकाकर्ता की सजा को पहले से भुगती गई सजा तक सीमित किया जाता है। हालांकि, जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है, जिसे चार सप्ताह के भीतर CJM, हिसार के समक्ष जमा करना होगा।"

निर्धारित समय में जुर्माना जमा न करने की स्थिति में सजा में दी गई राहत स्वतः रद्द हो जाएगी और याचिकाकर्ता को तीन महीने की शेष सजा भुगतनी होगी।

यह फैसला न्यायालयों द्वारा कानूनी कठोरता और संविधान द्वारा प्रदत्त शीघ्र न्याय के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को फिर से रेखांकित करता है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सलिल बाली।

श्री आर.के.एस. बराड़, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

शीर्षक: आदित्य कुमार बनाम हरियाणा राज्य

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