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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में फर्जी DOB के दावे पर जताई चिंता; JJ एक्ट के तहत सख्त आयु सत्यापन की मांग

Vivek G.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमों में आयु से छेड़छाड़ को लेकर कड़ी टिप्पणी की और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के तहत सख्त पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में फर्जी DOB के दावे पर जताई चिंता; JJ एक्ट के तहत सख्त आयु सत्यापन की मांग

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों द्वारा खुद को नाबालिग साबित करने के लिए जन्मतिथि में हेराफेरी की बढ़ती प्रवृत्ति पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आयु सत्यापन की प्रक्रिया को तय करती है।

अमरजीत पांडेय द्वारा दाखिल एक जमानत याचिका में, जिन्हें POCSO एक्ट समेत कई धाराओं में आरोपी बनाया गया था, कोर्ट ने पाया कि पीड़िता की आयु सत्यापन की प्रक्रिया में गंभीर प्रशासनिक चूक हुई। जबकि FIR में लड़की को नाबालिग बताया गया, वहीं उसकी BNSS की धारा 180 और 183 के तहत दिए गए बयानों में उसने खुद को 18 साल की और अपनी मर्जी से गुजरात जाने वाली बताया।

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"यह न्यायालय चिंतित है कि कुछ वादी जानबूझकर अपनी जन्मतिथि में हेरफेर कर लाभकारी कानूनी परिणाम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं," कोर्ट ने कहा और जोड़ा कि इस तरह की प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था की नींव को कमजोर करती है।

पिछले आदेशों के बावजूद, कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता की गैर-मौजूदगी और CMO, बलिया द्वारा शारीरिक उपस्थिति के बिना रिपोर्ट देने से इनकार के चलते ऑसिफिकेशन टेस्ट नहीं हो सका। बताया गया कि पीड़िता हिमाचल प्रदेश चली गई थी और उसके पिता ने आगे की मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने अधिकारियों के इस असहयोगी रवैये की निंदा करते हुए कहा:

"अधिकारियों की कार्यशैली में लालफीताशाही स्पष्ट रूप से दिख रही है... इस कोर्ट के पास ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के बिना ही जमानत याचिका पर निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

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बलिया जिले में रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण मेडिकल परीक्षण में हो रही देरी को भी कोर्ट ने गंभीरता से लिया। इस मुद्दे पर एक अन्य मामले (प्रकाश कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में अलग से कार्यवाही चल रही है।

कोर्ट ने यह माना कि वादी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग—तीनों स्तरों पर गंभीर लापरवाही हुई है। इसके चलते कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए:

"पुलिस को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 का सख्ती से पालन करना होगा और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग को बलिया में तुरंत एक रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त करना होगा।"

पीड़िता द्वारा स्वयं को 18 वर्ष की बताना, उसकी सहमति से संबंध, कोई शारीरिक चोट न होना, और आरोपी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न होने जैसे तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।

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यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा पारदर्शिता और सही आयु सत्यापन की सख्त आवश्यकता को दोहराता है, और चेतावनी देता है कि सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग पूरी न्याय प्रणाली को कमजोर कर सकता है।

केस का शीर्षक - अमरजीत पांडे बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य 2025

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