राजस्थान हाई कोर्ट ने छात्रा के मूल दस्तावेज़ तुरंत लौटाने का आदेश दिया, फीस वसूली से जोड़ने का विश्वविद्यालय का दावा खारिज

By Vivek G. • December 5, 2025

इशिता गुप्ता बनाम जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एवं अन्य। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को छात्रा के मूल प्रमाण-पत्र तुरंत लौटाने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि फीस वसूली के लिए दस्तावेज़ रोकना अवैध है।

बुधवार सुबह हुई लम्बी सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को छात्रा के मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र रोककर रखने पर कड़ी फटकार लगाई और इस प्रथा को कानूनी रूप से अस्थिर बताया। जस्टिस अनुरूप सिंघी का यह आदेश ठीक दो दिन पहले आया जब छात्रा के नए विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ शुरू होनी थीं, जिससे अदालत कक्ष में असामान्य तत्परता दिखाई दी।

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पृष्ठभूमि

एशिता गुप्ता, एक पूर्व MBBS छात्रा, ने दो वर्ष की पढ़ाई पूरी की थी लेकिन स्वास्थ्य कारणों से कोर्स छोड़ दिया। बाद में उन्हें 2025 से शुरू होने वाले डिज़ाइन प्रोग्राम के लिए पर्ल यूनिवर्सिटी, दिल्ली में दाखिला मिल गया। हालांकि, जब उन्होंने अपने कक्षा 12 के टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट-जो प्रवेश के समय जमा किए थे-वापस माँगे, तो मेडिकल विश्वविद्यालय ने उन्हें लौटाने से इंकार कर दिया।

पर्ल यूनिवर्सिटी में 5 दिसंबर 2025 से परीक्षाएँ शुरू होने के चलते, उन्होंने अपने दस्तावेज़ों की तत्काल वापसी की गुहार लगाते हुए हाई कोर्ट में एक मिस्ट. आवेदन दायर किया।

अदालत के अवलोकन

सुनवाई के दौरान, जस्टिस सिंघी ने विश्वविद्यालय की उस दलील की गहराई से जाँच की कि दस्तावेज़ों को कोर्स पूर्ण होने तक इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि फीस से संबंधित दायित्व शेष हैं। अदालत इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुई।

“अदालत ने कहा, ‘किसी छात्र के मूल दस्तावेज़ों का उपयोग भविष्य की फीस वसूली के लिए दबाव के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। इनका उद्देश्य केवल सत्यापन होता है, और कुछ नहीं।’”

अदालत ने स्पष्ट किया कि सूचना पुस्तिका, छात्रा और उसके माता-पिता के हलफनामे, या विश्वविद्यालय द्वारा दिखाया गया कोई भी प्रावधान उसे प्रमाण-पत्र रोककर रखने का अधिकार नहीं देता। न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान कानूनी उपायों से अपनी बकाया फीस वसूल सकते हैं, पर किसी छात्र के शैक्षणिक भविष्य को रोककर नहीं

जस्टिस सिंघी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के उन फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें यह माना गया है कि मूल प्रमाण-पत्र छात्र की संपत्ति होते हैं और फीस वसूली के लिए रोके नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक दृष्टिकोण “छात्रों को दबावपूर्ण प्रथाओं से बचाने के स्पष्ट इरादे” को दर्शाता है।

निर्णय

हाई कोर्ट ने कठोर निर्देश देते हुए कहा कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी दोनों दस्तावेज़-टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट-‘तुरंत और अधिकतम कल तक’ लौटा दे, क्योंकि छात्रा को उन्हें पर्ल यूनिवर्सिटी में जमा करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही, अदालत ने आवेदन का निस्तारण कर दिया और मुख्य याचिका की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 तय की।

Case Title: Eshita Gupta vs. Jaipur National University & Anr.

Case No.: S.B. Civil Writ Petition No. 7084/2024

Case Type: Misc. Application in Civil Writ Petition

Decision Date: 03 December 2025

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