सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता श्रेयस तलपड़े को धोखाधड़ी के मामलों में दी अंतरिम राहत

By Vivek G. • July 21, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी समिति घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में अभिनेता श्रेयस तलपड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जबरन कार्रवाई से संरक्षण दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता श्रेयस तलपड़े को कई राज्यों में दर्ज धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। ये मामले ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो सागा ग्रुप का हिस्सा है, से जुड़े हैं, जिस पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है।

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न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए मामला 29 अगस्त 2025 को सूचीबद्ध किया।

"इस बीच याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी," कोर्ट ने आदेश दिया।

तलपड़े ने अपनी रिट याचिका (W.P.(Crl.) No. 264/2025, डायरी नंबर 34744/2025) के माध्यम से विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है। उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं जैसे कि:

  • हरियाणा में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316(2) और 318(4) के तहत,
  • उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 419 के तहत।

अभिनेता ने सभी एफआईआर को गोमती नगर थाना, लखनऊ में दर्ज पहली एफआईआर के साथ स्थानांतरित और समेकित करने की भी मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने पूर्व जमानत या किसी भी जबरन कार्रवाई से संरक्षण की गुहार लगाई है।

मामले के मूल आरोप यह हैं कि तलपड़े ने सहकारी समिति के ब्रांड एंबेसडर के रूप में प्रचार किया था और उनके प्रमोशन के चलते लोगों ने झूठी योजनाओं में निवेश किया। हालांकि, तलपड़े ने इससे इनकार किया है और कहा:

"मुझे केवल 2018, 2019 और 2022 में सागा ग्रुप द्वारा वार्षिक कार्यक्रमों में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था, वो भी सीमित और गैर-व्यावसायिक रूप से।"

उन्होंने बताया कि ये सिर्फ पेशेवर कार्यक्रम थे जिससे उन्हें पहचान और फिल्म प्रोजेक्ट्स मिलने में मदद मिली। उन्होंने स्पष्ट किया:

"मेरा इस सहकारी समिति या सागा ग्रुप से कोई पूर्व या वर्तमान संबंध नहीं है।"

तलपड़े ने आगे कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कोई ठोस आरोप या साक्ष्य नहीं है।

अभिनेता की ओर से वकील संदीप बजाज, आदित्य चोपड़ा, नमन टंडन (एओआर) और मयंक बियानी पेश हुए।

कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है।

केस संख्या – W.P.(Crl.) संख्या 264/2025 डायरी संख्या 34744/2025

केस का शीर्षक – श्रेयस तलपड़े बनाम हरियाणा राज्य

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