सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 के लिए विशेष पीठ का कार्यक्रम जारी किया

By Shivam Y. • August 10, 2025

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2025 के लिए पीठ गठन और मामलों की सूची में बदलाव की घोषणा की, जिसमें विशेष पीठ का गठन और मामलों का पुनर्निर्धारण शामिल है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2025 (सोमवार) के लिए पीठ गठन और मामलों की सूची में बदलाव की घोषणा की है, जिससे कई अदालतों की सुनवाई प्रभावित होगी।

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एक विशेष पीठ का गठन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और माननीय श्री न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल होंगे। यह पीठ मुख्य न्यायाधीश की अदालत में दोपहर 2:00 बजे आंशिक रूप से सुने गए सिविल अपील संख्या 1808/2020 और संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी।

पीठ गठन में बदलाव

न्यायालय ने सूचित किया है कि माननीय श्री न्यायमूर्ति पमिडिघंटम श्री नारसिम्हा 11 अगस्त 2025 को न्यायालय नहीं लगाएंगे। इसके परिणामस्वरूप:

  • पहले जो मामले माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय श्री न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थे, वे अब माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और माननीय श्री न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ द्वारा मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुने जाएंगे।
  • माननीय श्री न्यायमूर्ति पमिडिघंटम श्री नारसिम्हा और माननीय श्री न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ के समक्ष अदालत नंबर 7 में सूचीबद्ध मामले 11 अगस्त 2025 को नहीं सुने जाएंगे।

मामलों का पुनर्निर्धारण

स्थानांतरण याचिकाएं, जमानत याचिकाएं, नए मामले और हाल ही में स्थगित किए गए मामले, जो पहले अदालत नंबर 7 में सूचीबद्ध थे, अब 13 अगस्त 2025 (बुधवार) को सुने जाएंगे। शेष मामलों की नई तिथियां शीघ्र सूचित की जाएंगी।

अदालत नंबर 10 के कार्यक्रम में बदलाव

वे मामले, जो पहले माननीय श्री न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष अदालत नंबर 10 में दोपहर 2:00 बजे 11 अगस्त 2025 को सूचीबद्ध थे, अब माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ द्वारा उसी अदालत और समय पर सुने जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट का बयान:

"यह सूचना सभी संबंधित पक्षों को पीठ गठन और मामलों की सूची में बदलाव की जानकारी देने के लिए जारी की गई है, ताकि न्यायालय की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।"

यह सूचना अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सूचीकरण) द्वारा 9 अगस्त 2025 को हस्ताक्षरित और जारी की गई।

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