समझौते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सलेम के दो आरोपियों की सजा घटाई, 2016 हमले के मामले में तुरंत रिहाई का आदेश

By Vivek G. • December 4, 2025

वेंकटेश और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य, समझौते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सलेम हमले के दोषियों की सजा समाप्त कर तुरंत रिहाई का आदेश दिया, नौ साल पुराने मामले का अंत किया।

मंगलवार को हुई एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के एक हमले और संपत्ति क्षति मामले में दोषी ठहराए गए सलेम के दो निवासियों की बची हुई सजा कम कर दी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस प्रसन्ना बी. वरले की पीठ ने निजी पक्षों के बीच हुए समझौते और आरोपियों द्वारा पहले ही काटी गई जेल अवधि को ध्यान में रखते हुए मामले को एक व्यावहारिक निष्कर्ष की ओर ले जाया। अदालत कक्ष का माहौल शांत था, कुछ थका-सा, जबकि दोनों पक्षों के वकील उन तथ्यों को दोहरा रहे थे जो पहले से रिकॉर्ड में दर्ज थे।

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पृष्ठभूमि

मामला लगभग एक दशक पुराना है। 2020 में सलेम सत्र न्यायालय ने वेंकटेश और एक अन्य आरोपी को अपराध संख्या 103/2016 में आईपीसी की धारा 326 के तहत गंभीर चोट पहुँचाने और तमिलनाडु प्रॉपर्टी (नुकसान की रोकथाम) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत संपत्ति क्षति के लिए दोषी ठहराया था। उन्हें हमले के लिए पाँच वर्ष का कठोर कारावास और संपत्ति क्षति के लिए दो वर्ष की सजा सुनाई गई थी, दोनों सज़ाएँ साथ-साथ चलनी थीं।

उनकी अपील फरवरी 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें शेष सज़ा काटनी थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तब तक दोनों आरोपी दो वर्ष तीन महीने जेल में बिता चुके थे। इस बीच, शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी ने खुद को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दाखिल किया और अदालत को बताया कि पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। पीठ ने इस आवेदन को मंजूर करते हुए कहा कि समझौता “मामले की प्रकृति बदल देता है,” जैसा कि एक वकील ने अदालत में कहा।

अदालत के अवलोकन

जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस को केवल सज़ा के प्रश्न तक सीमित कर दिया, तो सुनवाई की दिशा स्पष्ट हो गई। अपीलकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि दोनों व्यक्ति पहले ही सज़ा का लगभग आधा हिस्सा काट चुके हैं और समझौते को देखते हुए उनकी जेल अवधि पर पुनर्विचार होना चाहिए।

“अपीलकर्ता जेल में हैं और दो वर्ष तीन महीने की कैद पूरी कर चुके हैं,” वकील ने ज़ोर देते हुए कहा, यह संकेत देते हुए कि अब उनकी कैद जारी रखने का कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरी ओर, राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कड़ा रुख नहीं अपनाया। उन्होंने बस इतना कहा कि राज्य को सज़ा या दोषसिद्धि में कोई कानूनी त्रुटि नहीं दिखती, लेकिन “सज़ा पर निर्णय अदालत के विवेक पर छोड़ दिया जाता है।”

पीठ दोनों पक्षों की बातों से सहमत दिखी। जस्टिस नागरत्ना ने एक बिंदु पर टिप्पणी की, “हम तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं… वे पहले ही सज़ा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काट चुके हैं।” अदालत ने यह भी याद दिलाया कि पूर्व में जारी नोटिस केवल सज़ा तक सीमित था, न कि दोषसिद्धि पर पुनर्विचार के लिए।

निर्णय

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा को पहले से काटी गई अवधि तक घटा दिया, और जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो आरोपियों को तत्काल रिहा किया जाए। लगभग नौ वर्षों से लगातार चल रही अदालत प्रक्रियाओं से जूझ रहे इन दोनों व्यक्तियों के लिए यह निर्णय एक देर से आया लेकिन स्वागत योग्य अंत जैसा लगा।

अदालत ने अपील को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया और यह उल्लेख किया कि आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने फाइल बंद कर दी और अपीलकर्ताओं के लिए, उसी क्षण आखिरकार आज़ादी का रास्ता खुल गया।

Case Title: Venkatesh & Another vs. State Represented by the Inspector of Police

Case No.: Criminal Appeal No. 5156 of 2025 (arising out of SLP (Crl.) No. 19524 of 2025 / Diary No. 52993 of 2024)

Case Type: Criminal Appeal – Sentence Reduction (IPC 326 & TNPPDL Act)

Decision Date: 02 December 2025

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