छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क पर जन्मदिन मनाने पर लगाई फटकार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर में सड़क पर जन्मदिन मनाने की एक वायरल घटना पर गंभीर रुख अपनाया है। यह घटना यातायात को अवरुद्ध करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाली थी। हिंदी दैनिक दैनिक भास्कर की खबर और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर, कोर्ट ने सड़कों का उपयोग व्यक्तिगत उत्सव के लिए करने के ट्रेंड की निंदा की और इसे जानलेवा बताया।
इस घटना के दौरान, एक समूह ने रायपुर के रायपुरा चौक पर कार को सड़क के बीच में खड़ा करके केक काटा और आतिशबाजी की। इससे यातायात में भारी जाम लग गया और लोग फंस गए। कोर्ट ने बताया कि जिस लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा था, वह एक सुपरमार्केट मालिक का बेटा था, और उसका परिवार भी इस आयोजन में शामिल था।
यातायात नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होने के बावजूद, पुलिस ने केवल ₹300 का जुर्माना सड़क अवरुद्ध करने के लिए और ₹300 आतिशबाजी के लिए लगाया। कोर्ट ने इस प्रतिक्रिया को "कानून और व्यवस्था का मजाक" बताते हुए सवाल किया कि वाहन को जब्त क्यों नहीं किया गया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने जोर देकर कहा कि सड़कें सार्वजनिक संपत्ति हैं, व्यक्तिगत नहीं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत खुशी के लिए इनका उपयोग करना जानलेवा हो सकता है। न्यायाधीशों ने आपातकालीन स्थितियों पर चिंता जताई, यह कहते हुए कि ऐसे जाम में फंसी एम्बुलेंस किसी मरीज की जान ले सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में सार्वजनिक सुरक्षा को नजरअंदाज करने के ट्रेंड की आलोचना की।
कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई, यह कहते हुए कि नियम गरीबों पर ही लागू होते हैं। जब अमीर लोग कानून तोड़ते हैं, तो अधिकारी अक्सर आंखें मूंद लेते हैं, जिससे जनता का विश्वास टूटता है।
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कोर्ट ने मुख्य सचिव को एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योजनाएं, और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना कानून के समान प्रवर्तन के उपाय शामिल हों। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, और कोर्ट ने चेतावनी दी कि लापरवाही अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है।