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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एएनआई के कॉपीराइट मामले को स्थानांतरित करने की मोहक मंगल की याचिका में अधिकार क्षेत्र की जांच की

Shivam Y.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहक मंगल की याचिका पर क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया, जिसमें एएनआई का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन मामला पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एएनआई के कॉपीराइट मामले को स्थानांतरित करने की मोहक मंगल की याचिका में अधिकार क्षेत्र की जांच की

यूट्यूबर मोहक मंगल ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा उनके खिलाफ कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में दायर मामले को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की।

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न्यायमूर्ति अनुप जयराम भांभानी ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया:

“क्षेत्राधिकार का मुद्दा है। क्या मैं इस पर विचार कर भी सकता हूं? आप चाहते हैं कि पटियाला हाउस वाला केस यहां लाया जाए, लेकिन इसके लिए आपको डिवीजन बेंच के पास जाना होगा।”

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यह टिप्पणी तब आई जब एएनआई की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की धारा 15(5) का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर की याचिका हाई कोर्ट की कॉमर्शियल अपीलीय पीठ के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी, न कि एकल पीठ के समक्ष।

कुमार ने स्पष्ट किया कि एएनआई ने हाई कोर्ट में केवल मानहानि से संबंधित वीडियो को चुनौती दी है, जबकि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया गया है। उन्होंने यह भी कहा:

“दोनों मामलों में कारण अलग-अलग हैं और जो बात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, वह जिला कोर्ट में नहीं दी गई।”

मोहक मंगल की ओर से पेश अधिवक्ता नकुल गांधी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट में जिन ट्रेडमार्क्स का उल्लंघन बताया गया है, वही ट्रेडमार्क्स पटियाला हाउस कोर्ट में भी उल्लंघन के रूप में बताए गए हैं।

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गांधी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रासंगिक निर्णयों और आदेशों को रिकॉर्ड पर पेश करेंगे ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि ट्रांसफर याचिका विचार योग्य है।

अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब ANI ने मोहक मंगल के यूट्यूब वीडियो "Dear ANI" को लेकर मानहानि, बदनामी और ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया।

इस मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा, AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर, और अन्य अज्ञात लोग (जॉन डो) भी शामिल किए गए, जिन्होंने इस वीडियो को अपने X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर साझा किया था।

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29 मई को मोहक मंगल ने एएनआई द्वारा आपत्तिजनक मानी गई वीडियो की कुछ हिस्सों को हटाने पर सहमति जताई थी।

इसके बाद, 2 जून को एएनआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक अलग मुकदमा दायर किया, जिसमें मोहक द्वारा पोस्ट किए गए 10 वीडियो को कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के तहत चुनौती दी गई।

मंगल की ट्रांसफर याचिका में दावा किया गया है कि उन 10 वीडियो में से 6 वीडियो पहले ही हाई कोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों में शामिल हैं, जिससे दोहराव वाली कार्यवाही हो रही है जो अनुचित है।

अब हाई कोर्ट यह तय करेगा कि क्या उसके पास इस याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार है या नहीं, या फिर यह मामला कॉमर्शियल अपीलीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतिम निर्णय 16 जुलाई को होने की संभावना है।

शीर्षक: मोहक मंगल बनाम एएनआई मीडिया प्राइवेट। लिमिटेड और ए.एन.आर

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