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दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना चेतावनी के बाद रामदेव सहमत हुए रूह अफ़ज़ा पर आपत्तिजनक वीडियो हटाने को

Vivek G.May 1, 2025 at 6:02 PM

दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना चेतावनी के बाद बाबा रामदेव ने हमदर्द की रूह अफ़ज़ा के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हटाने पर सहमति दी। कोर्ट ने उनकी बार-बार की गई टिप्पणी को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना चेतावनी के बाद रामदेव सहमत हुए रूह अफ़ज़ा पर आपत्तिजनक वीडियो हटाने को

दिल्ली हाईकोर्ट से अवमानना कार्रवाई की सख्त चेतावनी मिलने के बाद, बाबा रामदेव ने उस वीडियो को हटाने पर सहमति दे दी है जिसमें उन्होंने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) के लोकप्रिय पेय उत्पाद रूह अफ़ज़ा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमित बंसल ने की, जिन्होंने इस बात पर गहरी नाराज़गी जताई कि रामदेव ने फिर से रूह अफ़ज़ा को लेकर टिप्पणी की, जबकि इससे पहले कोर्ट ने उन्हें हमदर्द या उसके उत्पादों के खिलाफ किसी भी बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट से रोक दिया था।

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"प्रथम दृष्टया यह अदालत की अवमानना है," न्यायमूर्ति ने सुनवाई के दौरान कहा, जिससे यह साफ़ हुआ कि रामदेव की बार-बार की गई टिप्पणियाँ अदालत के पूर्व निर्देशों का उल्लंघन हैं।

इस गंभीर उल्लंघन के चलते, अदालत ने रामदेव की उपस्थिति अनिवार्य की थी। हालांकि, दोपहर बाद की सुनवाई में, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर, जो रामदेव और पतंजलि की ओर से पेश हुए, ने अदालत को सूचित किया कि विवादित वीडियो को हटा दिया जाएगा।

"निर्देशानुसार, संबंधित सामग्री 24 घंटे के भीतर सभी प्लेटफार्म से हटा दी जाएगी," वरिष्ठ वकील ने अदालत को आश्वस्त किया।

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इस आश्वासन के बाद, अदालत ने रामदेव और पतंजलि को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और अन्य मीडिया से आपत्तिजनक भाग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने हमदर्द की ओर से दाखिल अंतरिम निषेधाज्ञा (ad interim injunction) याचिका की अगली सुनवाई अगले दिन के लिए निर्धारित की।

यह मामला हमदर्द द्वारा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ दायर उस मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें रामदेव ने एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान पतंजलि का गुलाब शरबत प्रचारित करते हुए यह टिप्पणी की थी कि हमदर्द की रूह अफ़ज़ा से कमाया गया पैसा मदरसे और मस्जिदें बनाने में लगाया जाता है। इस टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया और कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई।

बाद में रामदेव ने सफाई दी कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद हमदर्द ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें सोशल मीडिया से उनके वीडियो हटाने की मांग की गई।

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"इन टिप्पणियों से अदालत का विवेक हिल गया और ये अस्वीकार्य हैं," न्यायमूर्ति बंसल ने इससे पहले की सुनवाई में कहा था।

अदालत का यह सख्त रवैया दर्शाता है कि न्यायिक आदेशों का पालन अनिवार्य है, और सार्वजनिक हस्तियों को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, खासकर जब उनके शब्द समुदायों और प्रतिष्ठित ब्रांडों को प्रभावित कर सकते हैं।

शीर्षक: हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया बनाम पतंजलि फूड लिमिटेड और अन्य।

न्यायमूर्ति अमित बंसलहमदर्द बनाम पतंजलिरामदेव कोर्ट आदेश

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