20 मार्च 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार द्वारा संप्रभु अधिकार के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को किसी भी निजी समझौते के माध्यम से मूल मालिक को वापस नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा करना राज्य की संप्रभु शक्ति के दुरुपयोग के समान होगा।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह निर्णय दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ("बोर्ड") के एक मामले में सुनाया। इस मामले में बोर्ड ने कृषि बाजार स्थापित करने के लिए अधिग्रहित भूमि का आधा हिस्सा मूल भूमि स्वामी को वापस करने का निर्णय लिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस समझौते को अवैध करार देते हुए कहा कि एक बार भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई और इसे लाभार्थी को सौंप दिया गया, तो इसे किसी भी निजी समझौते के माध्यम से वापस नहीं किया जा सकता।
"जब राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का उपयोग कर किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करता है, तो उस अधिग्रहण को लाभार्थी द्वारा निजी समझौते के माध्यम से उलटा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने की अनुमति देना राज्य की संप्रभु शक्ति पर धोखाधड़ी करने के समान होगा।" — सुप्रीम कोर्ट
मामले की पृष्ठभूमि
सरकार ने 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत दिल्ली के नरेला में एक अनाज बाजार स्थापित करने के लिए 33 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। यह भूमि दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड को सौंप दी गई थी। मूल भूमि स्वामी भगवाना देवी ने इस अधिग्रहण को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसके बाद एक अदालत के बाहर समझौता हुआ, जिसमें बोर्ड ने आधी भूमि वापस करने पर सहमति व्यक्त की, बदले में मूल भूमि स्वामी को अनुपातिक मुआवजा और ब्याज देना था।
यह समझौता उस समय किया गया जब बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। बाद में, बोर्ड को यह एहसास हुआ कि यह समझौता सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है और इसे रद्द करने की कोशिश की, लेकिन उच्च न्यायालय ने भगवाना देवी को अपने कानूनी अधिकारों का पीछा करने की अनुमति दी।
मामला कई कानूनी मोड़ों से गुजरा:
- भूमि स्वामी ने मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की, जिसमें मध्यस्थ ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और बोर्ड को भूमि के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए कहा।
- बोर्ड ने इस निर्णय को 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने मध्यस्थता के फैसले को बरकरार रखा।
- अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सभी फैसलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि बोर्ड को भूमि स्वामी के पक्ष में स्वामित्व हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि बोर्ड के पास स्वयं सरकार से इस भूमि का स्वामित्व पत्र नहीं था। बिना पूर्ण स्वामित्व के बोर्ड किसी भी हिस्से को कानूनी रूप से स्थानांतरित नहीं कर सकता।
"कोई भी दस्तावेज़ सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था जिससे यह प्रमाणित हो कि बोर्ड के पास इस भूमि पर पूर्ण स्वामित्व था।" — सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 का भी उल्लेख किया, जो कहती है कि सरकार केवल उसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण से पीछे हट सकती है जब कब्जा अभी तक नहीं लिया गया हो। चूंकि इस भूमि का कब्जा 1986 में बोर्ड को सौंपा जा चुका था, इसलिए सरकार भी इसे रद्द नहीं कर सकती थी, जिससे निजी समझौता अवैध हो गया।
साथ ही, अदालत ने उच्च न्यायालय की आलोचना की कि उसने मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा करते समय महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति के मुद्दों को संबोधित नहीं किया।
"ना तो धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाली अदालत और ना ही धारा 37 के तहत अपीलीय शक्ति का उपयोग करने वाली अदालत ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया। 1996 अधिनियम की धारा 34(2)(बी) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि यदि कोई मध्यस्थता पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है, तो इसे निरस्त किया जा सकता है।" — सुप्रीम कोर्ट
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इस मामले का शीर्षक था दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, अध्यक्ष के माध्यम से बनाम भगवाना देवी (मृत), उनके कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से।
अपीलकर्ता (Appellant) के लिए:
- सुश्री रचना श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता
- श्री बृज भूषण, अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड (AOR)
- सुश्री मोनिका, अधिवक्ता
प्रतिवादी (Respondent) के लिए:
- श्री स्वस्तिक सोलंकी, अधिवक्ता
- श्री गैचंगपौ गैंगमेई, AOR
- अन्य अधिवक्ता गण
इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानून की मूलभूत नीति को मजबूत किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण किसी भी धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से वापस नहीं किए जा सकते। यह निर्णय देशभर के समान मामलों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
केस का शीर्षक: दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, अपने अध्यक्ष के माध्यम से बनाम भगवान देवी (मृत), अपने एल.आर. के माध्यम से