दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹74,61,990 की धोखाधड़ी के एक मामले में एचडीएफसी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और आरबीआई बैंकिंग लोकपाल से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता मनमोहन कुमार ने आरोप लगाया है कि एक वर्चुअल डेबिट कार्ड उनके नाम पर बिना उनकी अनुमति के बनाया गया और उससे भारी राशि निकाल ली गई।
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई 2025 को होगी।
“याचिकाकर्ता का आरोप है कि बिना अनुमति के उनके नाम पर वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाया गया और ₹74 लाख से अधिक की अवैध निकासी की गई,” अदालत ने कहा।
याचिका के अनुसार, ये धोखाधड़ी 20 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024 के बीच हुई। याचिकाकर्ता ने बताया कि जब वह एचडीएफसी बैंक की मॉडल टाउन शाखा में खाता विवरण लेने गए, तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिना उनकी जानकारी के बदल दिए गए थे।
उन्होंने बताया कि उनके पंजीकृत विवरणों की जगह एक अज्ञात ईमेल — loveofhdfc@gmail.com — और एक ग्राहक सेवा जैसा मोबाइल नंबर — 18002600/18001600 — दर्ज था। इसके बाद उन्होंने 28 दिसंबर 2024 को बैंक को ईमेल द्वारा शिकायत भेजी।
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शुरुआत में, 8 जनवरी 2025 को बैंक ने ट्रांजैक्शन रिवर्स करते हुए राशि वापस खाते में जमा की। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं चली। 4 फरवरी 2025 को बैंक ने वही राशि फिर से खाते से डेबिट कर दी, जिससे खाते में ₹69,69,134.21 की नेगेटिव बैलेंस हो गई। बैंक ने इन लेनदेन को ओटीपी द्वारा सत्यापित बताया और जिम्मेदारी याचिकाकर्ता पर डाल दी।
“याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद बैंक ने सेवा में किसी भी प्रकार की कमी से इनकार किया और कहा कि सभी ट्रांजैक्शन ओटीपी से प्रमाणित थे,” याचिका में कहा गया।
इससे असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने मामला आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास उठाया, लेकिन 31 मार्च 2025 को उनकी शिकायत यह कहकर बंद कर दी गई कि बैंक की ओर से कोई गलती नहीं हुई।
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“प्रतिवादी बिना कोई स्पष्टीकरण दिए सारी गलती मेरे ऊपर डाल रहे हैं, जबकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे बना और मेरे पंजीकृत विवरण कैसे बदले गए,” याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ बत्रा ने कहा।
याचिका में आरबीआई के 2017 के सर्कुलर "ग्राहक सुरक्षा – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की जिम्मेदारी को सीमित करना" का हवाला देते हुए तीन मुख्य राहतें मांगी गई हैं:
- 31 मार्च 2025 के लोकपाल आदेश को रद्द किया जाए
- आरबीआई द्वारा स्वतंत्र जांच कराई जाए
- एचडीएफसी बैंक को निर्देश दिया जाए कि वह धोखाधड़ी से डेबिट की गई राशि वापस करे
अदालत ने आरोपों को गंभीरता से लिया है और अगली सुनवाई में मामले की विस्तृत सुनवाई होगी।
केस का शीर्षक: मनमोहन कुमार बनाम आरबीआई और अन्य
केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) 8101/2025