जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर ने पुलवामा के निवासी 27 वर्षीय सज्जाद अहमद भट की एहतियाती नजरबंदी को “कानून के अनुरूप नहीं” बताते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत की गई यह गिरफ्तारी पुराने आरोपों पर आधारित थी और व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने के लिए कोई “जीवंत और निकट संबंध” नहीं था।
न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी ने 29 अक्टूबर 2025 को यह फैसला सुनाया और सज्जाद अहमद भट की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जिन्हें अप्रैल 2025 से PSA के तहत हिरासत में रखा गया था।
पृष्ठभूमि
भट, जिन्हें “बाबर” के नाम से भी जाना जाता है, को पुलवामा के जिला मजिस्ट्रेट ने 30 अप्रैल 2025 को एहतियाती तौर पर नजरबंद करने का आदेश दिया था। यह आदेश जिला पुलिस अधीक्षक पुलवामा की ओर से भेजे गए डोज़ियर के आधार पर पारित किया गया, जिसमें भट की 2020 की एक एफआईआर (संख्या 119) का हवाला दिया गया था। इसमें उन पर आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था।
याचिका में, जो उनके ससुर मुश्ताक अहमद डार की ओर से दाखिल की गई थी, कहा गया कि सज्जाद को 2023 में अदालत से जमानत मिल चुकी थी और वह शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। उनके वकीलों ने दलील दी कि यह नजरबंदी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि अधिकारियों ने न तो पूरा दस्तावेज़ साझा किया और न ही बताया कि सामान्य कानून पर्याप्त क्यों नहीं था।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति काज़मी ने कहा कि सरकार यह बताने में विफल रही कि जब सामान्य आपराधिक कानून मौजूद था तो एहतियाती नजरबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी। रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011) के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि एहतियाती नजरबंदी तभी की जा सकती है जब साधारण कानूनी उपाय पर्याप्त न हों।
“प्रतिवादी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि जिस आपराधिक कानून का पहले ही उपयोग किया जा चुका था, वह व्यक्ति को कथित गतिविधियों से रोकने में क्यों अपर्याप्त था,” अदालत ने कहा।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यह नजरबंदी आदेश “पुराने तथ्यों पर आधारित” था, क्योंकि यह 2020 में दर्ज मामले के पाँच वर्ष बाद जारी किया गया। मलाडा श्रीराम बनाम तेलंगाना राज्य (2023) जैसे मामलों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति काज़मी ने कहा कि “जब शिकायतित कृत्यों और नजरबंदी के बीच कोई जीवंत और निकट संबंध न हो, तो वह बिना मुकदमे के सजा के समान है।”
फैसला
रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह नजरबंदी आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। “यह न्यायालय संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपना मामला सिद्ध कर दिया है,” फैसले में कहा गया।
इसके साथ ही, जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा द्वारा पारित नजरबंदी आदेश संख्या 07/DMP/PSA/25 दिनांक 30.04.2025 को रद्द कर दिया गया।
न्यायमूर्ति काज़मी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि “यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, तो सज्जाद अहमद भट को तुरंत रिहा किया जाए।”
यह फैसला जम्मू-कश्मीर में एहतियाती नजरबंदी आदेशों पर न्यायिक निगरानी को पुनः सशक्त करता है और यह दोहराता है कि स्वतंत्रता को पुराने या असमर्थित आधारों पर सीमित नहीं किया जा सकता।
Case Title:- Sajad Ahmad Bhat v. Union Territory of Jammu & Kashmir & Others
Case Number:- HCP No. 183/2025










